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नशे में झूम रहा था ड्राइवर, कटा 20 हजार रुपए का चालान - chhattisgarh

शहर में ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाना और रजिस्ट्रेशन के कागजात न दिखाना एक ड्राइवर को महंगा पड़ गया. न्यायालय ने ड्राइवर को 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

ब्रेथ एनालाइजर मशीन से ड्रायवर की जांच
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Published : Oct 18, 2019, 8:24 AM IST

बीजापुर: वाहन दुर्घटना के मामलों में कमी लाने और यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने यातायात पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. कई जगहों पर वाहन की चेकिंग की जा रही है.

20 हजार रुपये का कटा चालान

चेकिंग के दौरान पुलिस ने शांतिनगर के रहने वाले एक ड्राइवर को नशे की हालत में चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा. पुलिस ने जांच के लिए उसे रोका. जब ब्रेथ एनालाइजर मशीन से ड्राइवर की जांच की गई, तो वह वैध मात्रा से अधिक शराब पीया था. वहीं वाहन के रजिस्ट्रेशन के भी कोई कागजात नहीं मिले.

ड्रंक एंड ड्राइव केस के मामले में ड्राइवर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां नए मोटरव्हीकल एक्ट के तहत नशे की हालत में ड्राइव करने के लिए दस हजार रुपए और वाहन का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण दस हजार रुपए कुल 20 हजार का चालान काटा गया.

बीजापुर: वाहन दुर्घटना के मामलों में कमी लाने और यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने यातायात पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. कई जगहों पर वाहन की चेकिंग की जा रही है.

20 हजार रुपये का कटा चालान

चेकिंग के दौरान पुलिस ने शांतिनगर के रहने वाले एक ड्राइवर को नशे की हालत में चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा. पुलिस ने जांच के लिए उसे रोका. जब ब्रेथ एनालाइजर मशीन से ड्राइवर की जांच की गई, तो वह वैध मात्रा से अधिक शराब पीया था. वहीं वाहन के रजिस्ट्रेशन के भी कोई कागजात नहीं मिले.

ड्रंक एंड ड्राइव केस के मामले में ड्राइवर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां नए मोटरव्हीकल एक्ट के तहत नशे की हालत में ड्राइव करने के लिए दस हजार रुपए और वाहन का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण दस हजार रुपए कुल 20 हजार का चालान काटा गया.

Intro:बीजापुर - यातायात पुलिस की कार्यवाही न्यायालय ने नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रेशन की वाहन चलाते पाये जाने पर लगाया 20 हजार का जुर्माना।
वाहन दुर्घटना के अपराधों में कमी लाने एवं यातायात नियमों के पालन के पालन किये जाने जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । यातायात द्वारा लगातार साप्ताहिक बाजार के दौरान एवं शिविरों के माध्यम से आम जनता से यातायात नियमों एवं संकेतो के पालन करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, शासन द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये दण्ड के प्रावधानों से लोगो को अवगत कराया गया है ।Body: बल द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान चमरू कुडि़यम शांतिनगर बीजापुर को नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रेशन के चार पहिया वाहन चलाते पाये गये ।
Conclusion:यातायात बीजापुर द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 185,39/192 तहत कार्यवाही की गई । न्यायालय, मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट बीजापुर के समक्ष पेश करने पर न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को नशे की हालत में वाहन चलाने के लिये 10000 रूपये, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर 10000 कुल 20000 बीस हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
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