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कोरोना से बचने के लिए कार्यशाला के बाद बेमेतरा में धारा 144 लागू

गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसके बाद कलेक्टर शिवअनंत तायल ने कोरोना वायरस (COVID-19) को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया है.

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बेमेतरा में धारा 144 लागू
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Published : Mar 19, 2020, 11:00 PM IST

बेमेतरा: कलेक्टर शिवअनंत तायल ने कोरोना वायरस (COVID-19) को देखते हुए जिले में धारा 144 लगा दिया है. उन्होंने बताया कि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है. जिससे बचाव के लिए जिले में धारा 144 लगाया जा रहा है.

बेमेतरा में धारा 144 लागू

इससे पहले कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था. कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कहा कि कोरोना वायरस विश्व में एक गंभीर बीमारी के रूप में उभर कर सामने आया है. जिससे निपटने के लिए जिला चिकित्सालय बेमेतरा में एहतियात के तौर पर एक आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है.

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आदेश की कॉपी

रैली-जुलूस पर प्रतिबंध

जिले में धारा 144 लागू होते ही सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है.

बेमेतरा: कलेक्टर शिवअनंत तायल ने कोरोना वायरस (COVID-19) को देखते हुए जिले में धारा 144 लगा दिया है. उन्होंने बताया कि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है. जिससे बचाव के लिए जिले में धारा 144 लगाया जा रहा है.

बेमेतरा में धारा 144 लागू

इससे पहले कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था. कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कहा कि कोरोना वायरस विश्व में एक गंभीर बीमारी के रूप में उभर कर सामने आया है. जिससे निपटने के लिए जिला चिकित्सालय बेमेतरा में एहतियात के तौर पर एक आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है.

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रैली-जुलूस पर प्रतिबंध

जिले में धारा 144 लागू होते ही सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है.

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