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बलौदाबाजार : पूर्व CMHO की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, महिला की मौत के मामले में फरार है डॉक्टर

पूर्व सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

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Published : Jun 9, 2019, 6:45 PM IST

बलौदाबाजार न्यायालय

बलौदाबाजार : नसबंदी के बाद महिला की मौत मामले में फरार आरोपी पूर्व सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले में नर्स की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अमिय अग्रवाल ने डॉ. प्रमोद की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला दिया.

खारिज की याचिका
अमिय ने कहा कि, 'प्रमोद द्वारा फरार होकर कोर्ट में अग्रिम जमानत मांगना उनके सही होने पर संदेह पैदा करता है. अगर वे सही हैं तो उन्हें सरेंडर कर रेगुलर बेल की मांग करनी चाहिए थी, जिस पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के तर्क को न्याय संगत मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

नर्स डागेश्वरी जेल दाखिल
दरअसल, पलारी ब्लॉक के गुमा गांव की रहने वाली पूर्णिमा पाल की नसबंदी के बाद मौत हो गई थी, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने महिला का ऑपरेशन किया था, वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी नर्स डागेश्वरी को जेल दाखिल कर दिया है वहीं डॉ प्रमोद तिवारी फरार चल रहा है.

बलौदाबाजार : नसबंदी के बाद महिला की मौत मामले में फरार आरोपी पूर्व सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले में नर्स की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अमिय अग्रवाल ने डॉ. प्रमोद की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला दिया.

खारिज की याचिका
अमिय ने कहा कि, 'प्रमोद द्वारा फरार होकर कोर्ट में अग्रिम जमानत मांगना उनके सही होने पर संदेह पैदा करता है. अगर वे सही हैं तो उन्हें सरेंडर कर रेगुलर बेल की मांग करनी चाहिए थी, जिस पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के तर्क को न्याय संगत मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

नर्स डागेश्वरी जेल दाखिल
दरअसल, पलारी ब्लॉक के गुमा गांव की रहने वाली पूर्णिमा पाल की नसबंदी के बाद मौत हो गई थी, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने महिला का ऑपरेशन किया था, वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी नर्स डागेश्वरी को जेल दाखिल कर दिया है वहीं डॉ प्रमोद तिवारी फरार चल रहा है.

Intro:नसबंदी के बाद पूर्णिमा पाल की मौत मामले में फरार आरोपी पूर्व सीएमएचओ डॉ प्रमोद तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

पूर्णिमा पाल की मौत के लिए जिम्मेदार मुख्य आरोपी डॉ प्रमोद तिवारी का अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी के आदलत में पेश किया गया जहाँ पर अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अमिय अग्रवाल ने डॉ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला देते हुए कहा कि डॉ द्वारा फरार होकर कोर्ट में अग्रिम जमानत मांगना उनके सही होने पर संदेह उतपन्न करता है। अगर वे सही है तो उन्हें सरेंडर कर रेगुलर बेल की मांग करे जिस पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के तर्क को न्याय संगत मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।
बात दे कि पलारी ब्लाक के गुमा गांव की रहने वाली पूर्णिमा पाल की नसबंदी के बाद मौत हो गई थी जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने महिला का ऑपरेशन किया था वहीं इस मामले पर पुलिस ने आरोपी नर्स डागेश्वरी को
जेल दाखिल कर दिया है वही डॉ प्रमोद तिवारी फरार चल रहे है।



Body:डॉ प्रमोद तिवारी के फरार होने के बाद पुलिस तलाश कर रही है वही घरवालो से भी पूछताछ पुलिस कर चुकी है । डॉ तिवारी अब भी फरार चल रहे है।। लागातार पुलिस की खोजबीन जारी है।।

न्यायालय का विजुअल।।


वकील से फोन पर बात की गई है वे शहर से बाहर है इसलिए बाइट नहीं हो पाईConclusion:
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