बलौदा बाजार: शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक नीतू कमल ने संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस की. इसमें मंगलवार रात से जिला में धारा 144 लागू होने की जानकारी दी गई. कलेक्टर ने बताया कि 'कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी नगरीय निकायों में 31 मार्च तक लॉक डाउन कर दिया गया है'. साथ ही आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है.
कलेक्टर ने सभी जिलावासियों से धारा 144 का उलंघन न करने की अपील की है. साथ ही कहा है कि अहर किसी ने इसका उलंघन किया, तो प्रशासन उसपर कड़ी कार्रवाई करेगा'. साथ ही उन्होंने कहा कि 'कुछ शर्तों के साथ अति आवश्यक दुकानें, राशन दुकानें, फल-सब्जी, सप्ताहिक हाट बाजार, दूध, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, गैस दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इन दुकानों में लोगों की संख्या 5 से अधिक न हो यह भी लोग ध्यान रखें'. कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि 'राज्यों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. इंटरनेशनल फ्लाइट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है.
बिना अनुमति कोई पोस्टर न बांटे
वहीं उन्होंने कहा कि 'ट्रेनों को भी 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन किसी को घबराने की कोई बात नहीं है. सभी की सतर्कता और जागरूकता से ही यह लडाई लड़ी जा सकती है. सरकार के निर्देशों का पालन करतें रहें. लोगों को किसी भी प्रकार समस्या होने पर वह कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकतें हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि बिना अनुमति कोई पोस्टर वितरण न करें. इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है.
अनावश्यक बाइक चलाने वालों पर होगी कार्रवाई
वहीं एसपी नीतू कमल ने कहा कि 'जनता कर्फ्यू के बाद बहुत से लोग अनावश्यक रूप से बाइक चलाते पाए गए हैं. ऐसे बाइक वालों के खिलाफ आज से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. केवल आवश्यक काम हो, तो ही घर से बाहर जाएं. साथ ही सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की अफवाह संदेश न फैलाएं, नहीं तो शिकायत होने पर इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'