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बालोद: डौंडी वन परिक्षेत्र से 3 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, 51 सागौन लकड़ी बरामद

वन विभाग की टीम ने बालोद के डौंडी वन परिक्षेत्र में सागौन लकड़ी की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लगभग 51 हजार रूपए मूल्य के सागौन लकड़ी को जब्त किया गया है.

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Published : Oct 11, 2020, 3:31 AM IST

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51 सागौन लकड़ी बरामद

बालोद: डौंडी वन परिक्षेत्र में अवैध लकड़ी की तस्करी को वन विभाग ने पकड़ा है. लगभग 51 हजार रूपए मूल्य के सागौन लकड़ी को जब्त किया गया है. साथ ही एक पिकअप वाहन के राजसात की कार्रवाई भी की गई है. वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशों के बाद से वनों की सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

पढ़ेंं: ड्रग्स का काला कारोबार: दो और शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे, ड्रग्स गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार

वन परिक्षेत्र अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार साहू ने बताया कि 9 अक्टूबर की रात मुखबीर से सुचना मिलने पर वन मंडलाधिकारी सतोविशा समाजदार के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र डौंडी में सघन गश्त की जा रही थी. इस दौरान वन विभाग के गठित टीम ने अवैध लकड़ी कटाई और परिवहन में संलिप्त बम्हनी और कोपेडेरा के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की 41 और छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5 और 15 के तहत कार्यवाही की गई है.

पढ़ें: रायपुर: कोरिया राजमहल की रिप्लिका तैयार, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उद्घाटन की तैयारी

इसमें परिवहन में संलिप्त एक पिकअप वाहन को राजसात सहित आरोपियों से 54 नग सागौन चिरान लकड़ी जब्त की गई है. इसमें सागौन लकड़ी का अनुमानित मूल्य लगभग 51 हजार रूपए है. बम्हनी और कोपेडेरा के तीन आरोपियों में दिनेश कुमार गोंड, शिवराम धुर्वे और अंकालु राम शामिल हैं.

बालोद: डौंडी वन परिक्षेत्र में अवैध लकड़ी की तस्करी को वन विभाग ने पकड़ा है. लगभग 51 हजार रूपए मूल्य के सागौन लकड़ी को जब्त किया गया है. साथ ही एक पिकअप वाहन के राजसात की कार्रवाई भी की गई है. वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशों के बाद से वनों की सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

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वन परिक्षेत्र अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार साहू ने बताया कि 9 अक्टूबर की रात मुखबीर से सुचना मिलने पर वन मंडलाधिकारी सतोविशा समाजदार के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र डौंडी में सघन गश्त की जा रही थी. इस दौरान वन विभाग के गठित टीम ने अवैध लकड़ी कटाई और परिवहन में संलिप्त बम्हनी और कोपेडेरा के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की 41 और छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5 और 15 के तहत कार्यवाही की गई है.

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इसमें परिवहन में संलिप्त एक पिकअप वाहन को राजसात सहित आरोपियों से 54 नग सागौन चिरान लकड़ी जब्त की गई है. इसमें सागौन लकड़ी का अनुमानित मूल्य लगभग 51 हजार रूपए है. बम्हनी और कोपेडेरा के तीन आरोपियों में दिनेश कुमार गोंड, शिवराम धुर्वे और अंकालु राम शामिल हैं.

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