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कोरोना वायरस: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दी आवश्यक जानकारी

कोरोना वायरस के बारे में बालोद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को विशेष जानकारी दी.

District and Sessions Judge gave necessary information
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दी आवश्यक जानकारी
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Published : Mar 18, 2020, 5:39 PM IST

Updated : Mar 18, 2020, 7:20 PM IST

बालोद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर ने बुधवार को करोना वायरस के बारे में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी. जस्टिस के विनोद कुजूर ने बताया कि आम नागरिक या लोक सेवक इस बीमारी के संदर्भ में कोई अफवाह न फैलाएं नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दी आवश्यक जानकारी

विनोद कुजूर ने बताया कि वर्तमान में करोना वायरस संक्रमण विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया है, अब तक विश्व के 120 से अधिक देश इसकी चपेट में आ चुका है. उन्होंने आगे इस संदर्भ में बताया कि पीड़ित व्यक्ति को भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये बीमारी उनसे किसी और को न हो जाए शासन-प्रशासन ने कई सारी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भीड़ वाली जगह बंद कर दिए गए हैं.

कोरोना की भ्रामक जानकारी अपराध की श्रेणी में है शामिल

डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे आपदा घोषित किया गया है. सोशल मीडिया में अगर इस बीमारी के संदर्भ में भ्रामक जानकारी दी जाती है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है. प्रेस वार्ता में उन्होनें ये भी बताया कि नागरिकों को अपनी ड्यूटी निभाना है. उन्होंने कोर ग्रुप और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ स्वयं सेवी संस्था से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी इससे प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं.

वीडियो स्क्रीन से लोगों को किया जा रहा है जागरूक

अदालत के संदर्भ में भी उन्होंने बताया कि अदालतों में भीड़ होने से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं. उन्हेंने कहा कि पक्षकारों की सुनवाई को जब तक आपातकाल न हो टालने और रोजाना के विषय में पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करने को कहा गया है. बार रूम में भी भीड़ इकट्ठा न हो इसका ख्याल रखा जा रहा है, इसके अलावा साफ-सफाई और स्क्रीन लगाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है.

बालोद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर ने बुधवार को करोना वायरस के बारे में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी. जस्टिस के विनोद कुजूर ने बताया कि आम नागरिक या लोक सेवक इस बीमारी के संदर्भ में कोई अफवाह न फैलाएं नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दी आवश्यक जानकारी

विनोद कुजूर ने बताया कि वर्तमान में करोना वायरस संक्रमण विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया है, अब तक विश्व के 120 से अधिक देश इसकी चपेट में आ चुका है. उन्होंने आगे इस संदर्भ में बताया कि पीड़ित व्यक्ति को भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये बीमारी उनसे किसी और को न हो जाए शासन-प्रशासन ने कई सारी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भीड़ वाली जगह बंद कर दिए गए हैं.

कोरोना की भ्रामक जानकारी अपराध की श्रेणी में है शामिल

डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे आपदा घोषित किया गया है. सोशल मीडिया में अगर इस बीमारी के संदर्भ में भ्रामक जानकारी दी जाती है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है. प्रेस वार्ता में उन्होनें ये भी बताया कि नागरिकों को अपनी ड्यूटी निभाना है. उन्होंने कोर ग्रुप और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ स्वयं सेवी संस्था से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी इससे प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं.

वीडियो स्क्रीन से लोगों को किया जा रहा है जागरूक

अदालत के संदर्भ में भी उन्होंने बताया कि अदालतों में भीड़ होने से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं. उन्हेंने कहा कि पक्षकारों की सुनवाई को जब तक आपातकाल न हो टालने और रोजाना के विषय में पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करने को कहा गया है. बार रूम में भी भीड़ इकट्ठा न हो इसका ख्याल रखा जा रहा है, इसके अलावा साफ-सफाई और स्क्रीन लगाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है.

Last Updated : Mar 18, 2020, 7:20 PM IST
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