बलरामपुर: जिले के कुसमी में घर में घुसकर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार (minor Rape accused arrested from Balrampur) कर लिया है. पुलिस विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर टीम बनाकर तत्परता से कार्रवाई करते की और आरोपी को गिरफ्तार किया है.
घर में घुसकर जबरन नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप
दरअसल, बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 7 मार्च को घर में घुसकर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. नाबालिग पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबा दिया. दुष्कर्म के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने इस घटना की सूचना अपने पिता को दी, जिसके बाद पिता ने कुसमी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया.
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पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में भेजा गया जेल
इस विषय में कुसमी थाना प्रभारी प्रकाश राठौर ने बताया कि, पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 354, 450 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5,6,7,8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर घेराबंदी करके आरोपी राजकुमार रजवार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है.
क्या है पॉक्सो एक्ट
18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है. ये कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है. इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट करने का प्रावधान है.