सरगुजा : छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.इसके बाद लोकसभा फिर नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे. चुनाव में सबसे अहम माना जाता है मतदाता. मतदाता ही वो कड़ी है जिस पर सरकार और देश का भविष्य टिका होता है. इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें. अगर आप की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और आप मतदान में हिस्सा लेना चाहते है तो आपको सबसे पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाना होगा.निर्वाचन आयोग का ईपिक कार्ड बनवाना होगा. हम आपको बताने का रहे हैं. कैसे जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम और कैसे बनवाएं ईपिक कार्ड.
भरना होगा फॉर्म 06 : मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के नोडल अधिकारी गिरीश गुप्ता बताते हैं "मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये वैसे तो भारत निर्वाचन आयोग हर साल कार्यक्रम चलाता है. लेकिन कोई भी युवा जिसकी उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 18 वर्ष पूरी हुई हो वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है. इसके लिए फार्म 6 भरना होता है. फॉर्म 6 भरने की सुविधाएं कई स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग करती है. जिसमें बीएलओ के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्रों में ये सुविधा दी गई है. साथ ही महाविद्यालयों में कैम्पस एम्बेसडर होते हैं. जिनके माध्यम से फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं"
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कौन से दस्तावेज हैं जरूरी : गिरीश गुप्ता ने बताया "इसके अलावा आप वोटर हेल्पलाइन नंबर से या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये भी नाम जुड़वा सकते हैं. मतदाता सूची में नाम और ईपिक कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, जन्मतिथि प्रमाणीकरण के लिये अंकसूची, पेन कार्ड या कोई भी वैलिड डाक्यूमेंट अनिवार्य है. इसके साथ साथ ही परिवार के किसी सदस्य का ईपिक कार्ड नंबर देना भी अनिवार्य होता है. ताकि परिवार के सदस्य के साथ ही उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाए"
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इतने सोर्स से जुड़ेगा मतदाता सूची में नाम : गिरीश गुप्ता कहते हैं "कोई भी युवा अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप्लिकेशन में जाकर फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिये आवेदन कर सकता है. इसके बाद ईपिक कार्ड बनाकर निर्वाचन आयोग के द्वारा डाक के जरिये या बीएलओ के जरिये आपके घर तक पहुंच जाएगा. इसके अतिरिक्त अपने बीएलओ या तहसील और एसडीएम कार्यालय में भी जाकर आप यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. बीएलओ को भी निर्वाचन आयोग ने एक एप्लीकेशन दिया है जिसके जरिये वो आपका फॉर्म 6 भर सकते हैं"