सरगुजा: अंबिकापुर नगरीय निकाय निर्वाचन संपन्न होने के बाद नगर निगम अंबिकापुर का पहला सम्मेलन 8 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में होगा. सम्मेलन में महापौर, अध्यक्ष और अपील समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा. इसके लिए कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी सारांश मित्तर ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. सम्मेलन में निर्वाचित पार्षदों को निर्वाचन का प्रमाणपत्र (प्रारूप 24) लाना होगा.
कार्यक्रम के अनुसार-
- जारी कार्यक्रम अनुसार नगर निगम अम्बिकापुर के महापौर के निर्वाचन के लिए 8 जनवरी को पीठासीन अधिकारी के समक्ष दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा.
- प्राप्त नाम निर्देशनों की जांच दोपहर 1 बजे से 1:15 बजे तक होगी.
- अभ्यर्थियों का नाम दोपहर 1:15 बजे से 1:30 बजे तक वापस लिया जा सकेगा.
- घोषणा और अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए गए अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा दोपहर 1:30 बजे से 1:40 बजे तक होगी.
- एक ही अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र वैध पाए जाने की स्थिति में महापौर पद के लिए सम्यक रूपेण निर्वाचित होने की घोषणा दोपहर 1:40 बजे से 1:50 बजे के बीच होगी.
- आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 1:50 बजे से 2:30 बजे तक.
- मतगणना एवं निर्वाचन के परिणामों की घोषणा दोपहर 2:30 बजे से 2:50 बजे तक होगी.
- इसी तरह अध्यक्ष (स्पीकर) और अपील समिति के सदस्यों का निर्वाचन 8 जनवरी को ही जिला पंचायत सभाकक्ष में होगा.
अध्यक्ष और अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम-
- अध्यक्ष और अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक होगी
- प्राप्त नाम निर्देशनों की जांच दोपहर 3:30 बजे से 3:45 बजे तक.
- अभ्यर्थिता वापसी दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे तक लिया जा सकेगा.
- अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए गए अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा दोपहर 4 बजे से 4:10 बजे तक होगी.
- आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 4:20 बजे से 4:50 बजे तक
- मतगणना और निर्वाचन के परिणामों की घोषणा दोपहर 4:50 बजे से 5 बजे तक होगी.
- नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण.
अंबिकापुर नगरीय निकाय निर्वाचन के बाद नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर अंबिकापुर में आयोजित किया जाएगा. कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी सारांश मित्तर नवनिर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनियता की शपथ दिलाएंगे.