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निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा

Suspended IPS GP Singh released: आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह लगभग 4 महीने बाद रिहा हुए. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है. जिसका पालन उन्हें करना होगा.

Suspended IPS GP Singh released
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रिहा
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Published : May 14, 2022, 7:56 PM IST

Updated : May 14, 2022, 8:22 PM IST

रायपुर: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रायपुर के सेंट्रल जेल से शनिवार को रिहा हो गए. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को 8 शर्तों के आधार पर जमानत मिल पाई है. जिनका पालन जीपी को करना होगा. 8 शर्तों में जीपी सिंह को रायपुर में रहने की अनुमति नहीं होगी. जीपी अपनी यात्रा के बारे में निचली अदालत को सूचित करेंगे. साथ ही अपने ठहरने की की जगह के बारे में एक बंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट को अग्रिम रूप से जानकारी देनी होगी. जीपी सिंह या उनके परिवार के लोग बिना लोअर कोर्ट की अनुमति के अपनी प्रॉपर्टी को ना ही बेच सकते हैं और ना ही गिरवी रख सकते हैं. जीपी सिंह मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगे. गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे. ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो जांच को प्रभावित करें. (Suspended IPS GP Singh released )

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रिहा

लगभग 4 महीने जेल में बंद रहे जीपी: 120 दिन से जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को रायपुर के सेंट्रल जेल से शनिवार की शाम 6 बजे रिहा किया गया. फरार जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में 11 जनवरी को EOW ने नोएडा से गिरफ्तार किया था. इसके बाद जीपी सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया. 18 जनवरी को जीपी सिंह विशेष अदालत में पेश किए गए. तब से लेकर 14 मई तक जीपी सिंह जेल में ही थे. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई. इस दौरान जमानत देने के लिए उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था. इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे. तब से उनकी जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित थी. (GP Singh gets conditional bail )

जीपी सिंह के ठिकानों पर EOW और एसीबी ने की थी छापे की कार्रवाई: ACB और EOW की टीमों ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के कई ठिकानों रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में 1 जुलाई को एक साथ छापा मारा था. जीपी सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई. दिन भर की जांच के बाद पांच करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ. 10 करोड़ की संपत्ति मिलने और इसके बढ़ने की आधिकारिक जानकारी दी गई. रायपुर में एक युवक से मारपीट, भिलाई में सरेंडर करने वाले नक्सल कमांडर से रुपयों का लेन-देन, रायपुर में एक केस में आरोपी की मदद का आरोप जीपी सिंह पर लगा. इसके साथ ही जीपी सिंह के घर से कुछ डायरियां भी मिली, जिसमे सरकार के खिलाफ साजिश रचने के संकेत मिले थे. जिसके बाद जीपी सिंह को निलंबित किया गया और आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का केस रजिस्टर्ड हुआ.

रायपुर जेल से चार महीने बाद बाहर आएंगे जीपी सिंह, लेकिन रिहाई के बाद इन शर्तों का रखना होगा ध्यान

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी कार्रवाई: जमानत के बाद जीपी सिंह को राहत मिल गई है, लेकिन निलंबित आईपीएस जीपी सिंह कोर्ट के बताए शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो यह कोर्ट के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आएगा. आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था. जिसके बाद उन्हें सशर्त जमानत मिली.

रायपुर: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रायपुर के सेंट्रल जेल से शनिवार को रिहा हो गए. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को 8 शर्तों के आधार पर जमानत मिल पाई है. जिनका पालन जीपी को करना होगा. 8 शर्तों में जीपी सिंह को रायपुर में रहने की अनुमति नहीं होगी. जीपी अपनी यात्रा के बारे में निचली अदालत को सूचित करेंगे. साथ ही अपने ठहरने की की जगह के बारे में एक बंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट को अग्रिम रूप से जानकारी देनी होगी. जीपी सिंह या उनके परिवार के लोग बिना लोअर कोर्ट की अनुमति के अपनी प्रॉपर्टी को ना ही बेच सकते हैं और ना ही गिरवी रख सकते हैं. जीपी सिंह मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगे. गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे. ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो जांच को प्रभावित करें. (Suspended IPS GP Singh released )

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रिहा

लगभग 4 महीने जेल में बंद रहे जीपी: 120 दिन से जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को रायपुर के सेंट्रल जेल से शनिवार की शाम 6 बजे रिहा किया गया. फरार जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में 11 जनवरी को EOW ने नोएडा से गिरफ्तार किया था. इसके बाद जीपी सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया. 18 जनवरी को जीपी सिंह विशेष अदालत में पेश किए गए. तब से लेकर 14 मई तक जीपी सिंह जेल में ही थे. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई. इस दौरान जमानत देने के लिए उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था. इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे. तब से उनकी जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित थी. (GP Singh gets conditional bail )

जीपी सिंह के ठिकानों पर EOW और एसीबी ने की थी छापे की कार्रवाई: ACB और EOW की टीमों ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के कई ठिकानों रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में 1 जुलाई को एक साथ छापा मारा था. जीपी सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई. दिन भर की जांच के बाद पांच करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ. 10 करोड़ की संपत्ति मिलने और इसके बढ़ने की आधिकारिक जानकारी दी गई. रायपुर में एक युवक से मारपीट, भिलाई में सरेंडर करने वाले नक्सल कमांडर से रुपयों का लेन-देन, रायपुर में एक केस में आरोपी की मदद का आरोप जीपी सिंह पर लगा. इसके साथ ही जीपी सिंह के घर से कुछ डायरियां भी मिली, जिसमे सरकार के खिलाफ साजिश रचने के संकेत मिले थे. जिसके बाद जीपी सिंह को निलंबित किया गया और आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का केस रजिस्टर्ड हुआ.

रायपुर जेल से चार महीने बाद बाहर आएंगे जीपी सिंह, लेकिन रिहाई के बाद इन शर्तों का रखना होगा ध्यान

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी कार्रवाई: जमानत के बाद जीपी सिंह को राहत मिल गई है, लेकिन निलंबित आईपीएस जीपी सिंह कोर्ट के बताए शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो यह कोर्ट के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आएगा. आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था. जिसके बाद उन्हें सशर्त जमानत मिली.

Last Updated : May 14, 2022, 8:22 PM IST
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