रायपुरः दीवाली और छठ पर ग्रीन ट्रिब्यूनल (Green Tribunal ) के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. इसका शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है. जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर (Air Quality Level ) अच्छा, संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखे ही विक्रय तथा उपयोग किए जाएंगे.
दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष-क्रिसमस (Christmas ) आदि के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि दो घंटे की होगी. अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य में सभी जिला कलेक्टरों (DM) तथा पुलिस अधीक्षकों (SP) को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सहित कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.
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दीवाली पर रात 10 बजे तक होगी आतिशबाजी
शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगी. छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरू पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक और नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक यह पटाखे छोड़े जा सकेंगे. इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी.
केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो. सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है. पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द किया जाएगा, जो पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग करेंगे. ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा.