बेतिया: बेतिया की पोक्सो काेर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के दोषी मुजाबिर अंसारी काे 20 साल कैद और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है (Bettiah rapist sentenced to 20 years ). SPP जयशंकर तिवारी ने मामले में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा. तिवारी ने बताया कि वारदात धनहा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2020 में हुई थी. नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया था. काेर्ट ने पीड़िता को सरकारी स्तर पर छह लाख मुआवजे का आदेश दिया.
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मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया गयाः विशेष न्यायालय के SPP जयशंकर तिवारी ने बताया कि आरोपी को धारा 376 में 10 साल की सजा और 4 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सश्रम सजा सुनाई गई. 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. 2020 में धनहा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग के साथ मुजाबिर अंसारी ने बलात्कार किया था. जिसके बाद बगहा एसपी के निर्देश पर त्वरित अनुसंधान करते हुए पुलिस ने साक्ष्य पेश किए. मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया गया.
बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक लगेगीः जिसके बाद बेतिया कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बलात्कारी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है. बगहा एसपी किरण गोरख जाधव ने त्वरित अनुसंधान के लिए धनहा पुलिस की सराहना की है. उन्हाेंने नाबालिगों पर होने वाले अत्याचार या बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में न्यायालय के इस फैसले को अहम बताया.
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"नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुजाबिर अंसारी काे काेर्ट ने सजा दी है. मामले में धनहा पुलिस ने बेहतर अनुसंधान किया. न्यायालय के इस फैसले से नाबालिगों पर होने वाले अत्याचार या बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी"-किरण गोरख जाधव, एसपी बगहा