बेतिया: जिला कोर्ट ने रॉयल गैंग के पांच सदस्यों को रंगदारी लेने के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई है. इन पांच सदस्यों में से एक अपराधी को 15 साल और दो लाख रुपये जुर्माना, एक को 13 साल की सजा और तीन को दस-दस साल की सजा के साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
कोर्ट ने रॉयल गैंग के सदस्यों को सुनाई सजा
जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने रॉयल गैंग के अपराधियों को रंगदारी लेने के मामले में सजा सुनाई है. एक अपराधी को 15 साल दो लाख जुर्माना, एक को 13 साल की सजा, तीन को दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
कई कांडों में संलिप्त
पश्चिमी चम्पारण के विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेश कुमार ने बताया कि मुफ्फसिल थाना अंतर्गत कई कांडों को रॉयल ग्रुप के सदस्य आपराधिक अंजाम दे चुके हैं. ये सभी लोग फोन से रंगदारी मांगते थे और रंगदारी नहीं देने पर व्यवसाइयों को गोली मार देते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है.