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बेतिया कोर्ट ने रंगदारी के मामले में 5 अपराधियों को सुनाई सजा

पश्चिमी चम्पारण के विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेश कुमार ने बताया कि मुफ्फसिल थाना अंतर्गत कई कांडों को रॉयल ग्रुप के सदस्य आपराधिक अंजाम दे चुके हैं. ये सभी लोग फोन से रंगदारी मांगते थे और रंगदारी नहीं देने पर व्यवसाइयों को गोली मार देते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है.

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पांच सदस्यों को सुनाई सजा
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Published : Nov 29, 2019, 7:46 PM IST

बेतिया: जिला कोर्ट ने रॉयल गैंग के पांच सदस्यों को रंगदारी लेने के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई है. इन पांच सदस्यों में से एक अपराधी को 15 साल और दो लाख रुपये जुर्माना, एक को 13 साल की सजा और तीन को दस-दस साल की सजा के साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने रॉयल गैंग के सदस्यों को सुनाई सजा
जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने रॉयल गैंग के अपराधियों को रंगदारी लेने के मामले में सजा सुनाई है. एक अपराधी को 15 साल दो लाख जुर्माना, एक को 13 साल की सजा, तीन को दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने रॉयल गैंग के पांच सदस्यों को सुनाई सजा

कई कांडों में संलिप्त
पश्चिमी चम्पारण के विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेश कुमार ने बताया कि मुफ्फसिल थाना अंतर्गत कई कांडों को रॉयल ग्रुप के सदस्य आपराधिक अंजाम दे चुके हैं. ये सभी लोग फोन से रंगदारी मांगते थे और रंगदारी नहीं देने पर व्यवसाइयों को गोली मार देते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है.

बेतिया: जिला कोर्ट ने रॉयल गैंग के पांच सदस्यों को रंगदारी लेने के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई है. इन पांच सदस्यों में से एक अपराधी को 15 साल और दो लाख रुपये जुर्माना, एक को 13 साल की सजा और तीन को दस-दस साल की सजा के साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने रॉयल गैंग के सदस्यों को सुनाई सजा
जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने रॉयल गैंग के अपराधियों को रंगदारी लेने के मामले में सजा सुनाई है. एक अपराधी को 15 साल दो लाख जुर्माना, एक को 13 साल की सजा, तीन को दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने रॉयल गैंग के पांच सदस्यों को सुनाई सजा

कई कांडों में संलिप्त
पश्चिमी चम्पारण के विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेश कुमार ने बताया कि मुफ्फसिल थाना अंतर्गत कई कांडों को रॉयल ग्रुप के सदस्य आपराधिक अंजाम दे चुके हैं. ये सभी लोग फोन से रंगदारी मांगते थे और रंगदारी नहीं देने पर व्यवसाइयों को गोली मार देते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है.

Intro:बेतिया: बेतिया कोर्ट ने रॉयल गैंग के पांच सदस्यों को सुनाई सजा, एक अपराधी को 15 साल व दो लाख जुर्माना, एक को 13 साल की सजा, तीन को दस दस साल के साथ एक एक लाख रुपये का जुर्माना।


Body:बेतिया कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने रॉयल गैंग के पांच सदस्यों को आज सजा सुनाई है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने एक अपराधी को 15 साल दो लाख जुर्माना, एक को 13 साल की सजा, तीन को दस दस साल की सजा और एक एक लाख रुपये का जुर्माने की सुनाई है।Conclusion:पश्चिमी चम्पारण के विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेश कुमार ने बता कि मुफ्फसिल थाना अंतर्गत कई कांडो को रॉयल ग्रुप आपराधिक अंजाम दे चुका है,ये सभी लोग फोन से मांगते थे रंगदारी नही देने पर व्यवसाइयों को गोली मारते थे।

बाइट- सुरेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस, प.च
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