बेतिया: नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त 75 वर्षीय भरत राम को दोषी पाया है. शनिवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने दोष सिद्ध इस अभियुक्त को 07 पोक्सो अधिनियम में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
व्यक्ति ने की थी छेड़खानी
उपरोक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि इस कांड के सूचक रामनगर थाना के वीरकहनी निवासी एक व्यक्ति हैं. 24 जून 2017 को दिन के 12:00 बजे नाबालिग लड़की खेत गई थी. लड़की खेल रही थी. इसी क्रम में सजायाफ्ता व्यक्ति लड़की का मुंह दाबकर एक रूम में ले गया और फिर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. लड़की घर पर रोते हुए आई और अपने पिता को सारी बातें बताई.
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पिता ने की थी लिखित शिकायत
पिता ने भरत राम के खिलाफ एक लिखित आवेदन रामनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.