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बेतिया: छेड़खानी मामले में 75 वर्षीय बुजुर्ग को 4 साल की सजा - छेड़खानी मामले में बुजुर्ग को सजा

नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में एक 75 वर्षीय व्यक्ति को चार साल कीसजा हुई है. सजा अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार ने सुनाई है.

व्यवहार न्यायालय
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Published : Feb 6, 2021, 9:00 PM IST

बेतिया: नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त 75 वर्षीय भरत राम को दोषी पाया है. शनिवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने दोष सिद्ध इस अभियुक्त को 07 पोक्सो अधिनियम में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

व्यक्ति ने की थी छेड़खानी
उपरोक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि इस कांड के सूचक रामनगर थाना के वीरकहनी निवासी एक व्यक्ति हैं. 24 जून 2017 को दिन के 12:00 बजे नाबालिग लड़की खेत गई थी. लड़की खेल रही थी. इसी क्रम में सजायाफ्ता व्यक्ति लड़की का मुंह दाबकर एक रूम में ले गया और फिर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. लड़की घर पर रोते हुए आई और अपने पिता को सारी बातें बताई.

व्यवहार न्यायालय
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ये भी पढ़ें- बिहार म्यूजियम में सम्मान समारोह का आयोजन, पद्मश्री दुलारी देवी को किया गया सम्मानित

पिता ने की थी लिखित शिकायत
पिता ने भरत राम के खिलाफ एक लिखित आवेदन रामनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

बेतिया: नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त 75 वर्षीय भरत राम को दोषी पाया है. शनिवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने दोष सिद्ध इस अभियुक्त को 07 पोक्सो अधिनियम में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

व्यक्ति ने की थी छेड़खानी
उपरोक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि इस कांड के सूचक रामनगर थाना के वीरकहनी निवासी एक व्यक्ति हैं. 24 जून 2017 को दिन के 12:00 बजे नाबालिग लड़की खेत गई थी. लड़की खेल रही थी. इसी क्रम में सजायाफ्ता व्यक्ति लड़की का मुंह दाबकर एक रूम में ले गया और फिर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. लड़की घर पर रोते हुए आई और अपने पिता को सारी बातें बताई.

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पिता ने की थी लिखित शिकायत
पिता ने भरत राम के खिलाफ एक लिखित आवेदन रामनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

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