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20 साल पहले हुए अपहरण मामले में महिला को 3 साल कैद की सजा, एक अभियुक्त बरी

वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में अपहरण के एक मामले (kidnapping case in vaishali) में महिला को कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई. अपहरण का ये मामला 20 साल पुराना है.

महिला को 3 साल कैद की सजा
महिला को 3 साल कैद की सजा
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Published : Dec 20, 2021, 12:40 PM IST

वैशालीः अपहरण के एक मामले में वैशाली जिला कोर्ट ने महिला को 3 साल कैद (Woman prison to three years) की सजा सुनाई है. साथ ही साथ 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अपहरण का ये मामला देसरी थाना क्षेत्र (Desri police station) के सुल्तानपुर का था, जहां दोषी महिला ने एक बच्चे का अपहरण किया था.

ये भी पढ़ेंः बेगूसराय से अपहृत बच्चा यूपी से बरामद, हिरासत में अपहरणकर्ता

बच्चे को अपहरण करने के मामले में अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 20 साल पहले एक बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसमें इस महिला अभियुक्त को सजा सुनाई गई. व्यवहार न्यायालय के एडीजे-8 सुधाकर पांडे ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने अदालत में मामले को कंडक्ट किया और अभियोजन की ओर से गवाही कराई. साथ ही बहस किया.

देखें वीडियो

एबीपी शब्द कुमार ने बताया कि 24 अगस्त 2000 को सुल्तानपुर के काजी रजा खान के यहां शादी समारोह था. जहां से उनके 3 वर्षीय पोते का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में नालंदा के विरावा गांव की रहने वाली शुब्बी खानम उसके पति तनवीर खान और सुल्तानपुर के अजहरुद्दीन और वाहन चालक रामू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियुक्तों में से तनवीर फरार चल रहा है और नाबालिग होने के कारण अजहरुद्दीन का विचारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.

इसे भी पढ़ें: कटिहार: एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों को जिंदा जलाकर मार डाला

वहीं, अदालत ने रामु सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. वहीं महिला अभियुक्त शुब्बी खानम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई, उस को 5000 का अर्थदंड और 3 साल कैद की सजा है. इस पूरे मामले पर लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से बेहद गंभीरता व तत्परता से मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे और गवाही हो चुकी थी.

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वैशालीः अपहरण के एक मामले में वैशाली जिला कोर्ट ने महिला को 3 साल कैद (Woman prison to three years) की सजा सुनाई है. साथ ही साथ 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अपहरण का ये मामला देसरी थाना क्षेत्र (Desri police station) के सुल्तानपुर का था, जहां दोषी महिला ने एक बच्चे का अपहरण किया था.

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बच्चे को अपहरण करने के मामले में अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 20 साल पहले एक बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसमें इस महिला अभियुक्त को सजा सुनाई गई. व्यवहार न्यायालय के एडीजे-8 सुधाकर पांडे ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने अदालत में मामले को कंडक्ट किया और अभियोजन की ओर से गवाही कराई. साथ ही बहस किया.

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एबीपी शब्द कुमार ने बताया कि 24 अगस्त 2000 को सुल्तानपुर के काजी रजा खान के यहां शादी समारोह था. जहां से उनके 3 वर्षीय पोते का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में नालंदा के विरावा गांव की रहने वाली शुब्बी खानम उसके पति तनवीर खान और सुल्तानपुर के अजहरुद्दीन और वाहन चालक रामू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियुक्तों में से तनवीर फरार चल रहा है और नाबालिग होने के कारण अजहरुद्दीन का विचारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.

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वहीं, अदालत ने रामु सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. वहीं महिला अभियुक्त शुब्बी खानम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई, उस को 5000 का अर्थदंड और 3 साल कैद की सजा है. इस पूरे मामले पर लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से बेहद गंभीरता व तत्परता से मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे और गवाही हो चुकी थी.

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