वैशाली : आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आज हाजीपुर कोर्ट में पेशी (Lalu Yadav In Hajipur Court) हुई. स्मिता राज की अदालत में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है. इस दौरान लालू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है. 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है.
ये भी पढ़ें - हाजीपुर कोर्ट में वीसी के जरिये पेश हुए लालू प्रसाद यादव, अन्य दो बड़े नेताओं की भी थी पेशी
लालू प्रसाद यादव के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक पहुंच चुके थे. जिसमें महुआ विधायक डॉ मुकेश रौशन और आरजेडी नेता बलिंदर दास शामिल थे. इस मामले में 23 अप्रैल 2022 को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत दी थी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव के केस की पैरवी कर रहे हैं एडवोकेट श्याम बाबू राय ने बताया अदालत में उनका बयान दर्ज कर लिया गया है.
बता दें कि, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में 27 सितंबर 2015 को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने जातिवादक शब्द का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई की बात कही थी. तब तत्कालीन सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने 29 सितंबर को वीडियो एविडेन्स के आधार पर आचार संहिता का मामला गंगा ब्रिज थाना में दर्ज कराया था.
हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में मामला चलने के बाद 23 अप्रैल को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद जमानत दी थी. लालू प्रसाद यादव की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्यामबाबू राय ने यह जानकारी दी.
विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP