वैशाली/मधुबनीः चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की हो रही मौत को देखते हुए जिले के डीएम राजीव रौशन ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जिले में इससे निपटने के लिय निर्देश दिए. साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई हैं. डीएम ने लू से बचने के लिये लोगों को सुबह 11 बजे से संध्या 4 बजे तक अपने घर में रहने की अपील की है. वहीं, मधुबनी में भी लू के कहर को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है.
चमकी से 15 बच्चों की मौत
वैशाली जिले में भी चमकी बीमारी ने धीरे-धीरे अपना पांव पसारने शुरू कर दिया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक डेढ़ दर्जन बच्चों की जान चली गई है. हालांकि जिलाधिकारी राजीव रौशन ने चमकी से 15 बच्चों की मौत होने की बात कही है. मंगलवार को जिले मुख्यालय समाहरणालय स्थित डीएम कक्ष में पूरे दिन अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ डीएम ने मीटिंग कर चमकी बीमारी से निपटने के लिये सकरात्मक कदम उठाने की बात कही.
25 जून तक बन्द रहेंगे सभी स्कूल
डीएम ने जिले के सभी 16 प्रखंडों के सरकारी अस्पतालों में ओआरएस का घोल और जरूरी दवा पर्याप्त मात्रा में रखने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 15 बच्चों की मौत हुई है. जिसकी जांच कराई जा रही कि ये मौतें चमकी से हुई है या किसी और वजह से. उन्होंने आश्वस्त किया कि चमकी बीमारी आगे किसी को अपने चपेट में नहीं ले इसके लिए प्रशासन तैयार है. मुजफ्फरपुर जिले से सटे हुए गोरौल, भगवानपुर, अन्य क्षेत्र पर प्रशासन की नजरें हैं. प्रचंड गर्मी को देखते हुए डीएम ने जिले के सभी शिक्षण संस्थान, सरकारी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट और अन्य शिक्षा से सम्बंधित संस्थानों को 25 जून तक बन्द रखने का निर्देश दिया है.
मधुबनी में भी धारा 144
वहीं, मधुबनी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने भी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए 22 जून तक सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय को बंद रखने का आदेश दिया है. लेकिन इस दौरान गैर शैक्षणिक कार्य सुबह 6:00 बजे से पूर्वाहन 9:00 बजे तक संपादित किए जाएंगे. मॉनसून के आधार पर विद्यालय के अवकाश की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है. साथ ही दिन के 11:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. इस दौरान जिला में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी निर्माण कार्य नहीं होगा.
जिले के सभी कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है. सांस्कृतिक या जन समागम का कार्यक्रम भी 11:00 बजे से 4:00 बजे तक खुली जगह पर आयोजित नहीं किया जाएगा. जिलाधिकारी ने धारा144 सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.