वैशाली: जिले में तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 6 महीने की कैद या 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है. डीएम उदिता सिंह ने आदेश जारी कर सख्ती से पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. ये आदेश कोरोना वायरस को लेकर दिया गया है.
डीएम उदिता सिंह ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है. जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को कार्यालयों में इस बात के लिए बोर्ड लगाने को कहा गया है.
'संचारी रोग के फैलने का रहता है डर'
बता दें कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इससे बचाव के लिए बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है. इसको लेकर सरकार की तरफ से कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. वहीं, डीएम की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है. संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.