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मोतिहारी: कड़ी सुरक्षा के साथ रिफिलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर

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Published : May 1, 2021, 10:00 PM IST

हरसिद्धि प्रखंड में मां गायत्री ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट जिले का एक प्लांट है. इस प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बोकारो के आयोनिक्स प्लांट से की जा रही है.

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मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन गैस की खपत काफी बढ़ गई है. केंद्र एवं राज्य सरकारों ने लिक्विड ऑक्सीजन गैस टैंकरों को रिफिलिंग प्लांट तक बिना रोक-टोक पहुंचाने को लेकर निर्देश दिया गया है.

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हरसिद्धि प्रखंड में मां गायत्री ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट जिले का एक मात्र रिफिलिंग प्लांट है. इस प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बोकारो के आयोनिक्स प्लांट से की जा रही है. डीएम ने एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के साथ लिक्विड ऑक्सीजन को रिफिलिंग प्लांट तक पहुंचाने का निर्देश दिया है.

डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि लिक्विड ऑक्सीजन गैस टैंकर के स्कॉट में प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी सभी स्कॉट वाहन के चालक और पुलिस बल के नाम के साथ मोबाइल नंबर जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराया जाए. डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को ऑक्सीजन टैंकर को लाने एवं पहुंचाने के लिए दो टैंकर चालक को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है.

डीएम ने कहा कि प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को बिहार सीमा क्षेत्र से लिक्विड ऑक्सीजन गैस के टैंकर को स्कॉट करते हुए बिना रोक-टोक हरसिद्धि रिफिलिंग प्लांट तक पहुंचाना है. जहां से पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिले के कोविड अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कोविड-19 के मरीजों के लिए किया जा सकेगा. इस कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने की बात डीएम ने कही है.

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन गैस की खपत काफी बढ़ गई है. केंद्र एवं राज्य सरकारों ने लिक्विड ऑक्सीजन गैस टैंकरों को रिफिलिंग प्लांट तक बिना रोक-टोक पहुंचाने को लेकर निर्देश दिया गया है.

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हरसिद्धि प्रखंड में मां गायत्री ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट जिले का एक मात्र रिफिलिंग प्लांट है. इस प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बोकारो के आयोनिक्स प्लांट से की जा रही है. डीएम ने एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के साथ लिक्विड ऑक्सीजन को रिफिलिंग प्लांट तक पहुंचाने का निर्देश दिया है.

डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि लिक्विड ऑक्सीजन गैस टैंकर के स्कॉट में प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी सभी स्कॉट वाहन के चालक और पुलिस बल के नाम के साथ मोबाइल नंबर जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराया जाए. डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को ऑक्सीजन टैंकर को लाने एवं पहुंचाने के लिए दो टैंकर चालक को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है.

डीएम ने कहा कि प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को बिहार सीमा क्षेत्र से लिक्विड ऑक्सीजन गैस के टैंकर को स्कॉट करते हुए बिना रोक-टोक हरसिद्धि रिफिलिंग प्लांट तक पहुंचाना है. जहां से पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिले के कोविड अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कोविड-19 के मरीजों के लिए किया जा सकेगा. इस कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने की बात डीएम ने कही है.

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