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सगे भाई की हत्या करने के जुर्म में 2 को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना - Sentenced to life imprisonment in Supaul

एडीजे पांच की अदालत ने सगे भाई की हत्या के मामले में आरोपी भाई और भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजावीन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

सुपौल में भाई की हत्या की सजा
आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jan 26, 2021, 11:02 AM IST

सुपौल: व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश(5) कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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क्या था मामला
साल 2017 में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एकमा गांव में शिवचंद्र झा ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने सगे भाई उदयकांत झा को पीट पीटकर घायल कर दिया था. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना को लेकर मृतक की पत्नी पूनम देवी द्वारा 03 अगस्त को सदर थाना में कांड संख्या 462/2017 दर्ज कराया गया था. जिस पर एडीजे पांच ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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इस बाबत अदालत में चल रहे सत्रवाद संख्या 132/2018 की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी शिवचंद्र झा और अजीत कुमार झा को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी.

सुपौल: व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश(5) कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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क्या था मामला
साल 2017 में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एकमा गांव में शिवचंद्र झा ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने सगे भाई उदयकांत झा को पीट पीटकर घायल कर दिया था. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना को लेकर मृतक की पत्नी पूनम देवी द्वारा 03 अगस्त को सदर थाना में कांड संख्या 462/2017 दर्ज कराया गया था. जिस पर एडीजे पांच ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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इस बाबत अदालत में चल रहे सत्रवाद संख्या 132/2018 की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी शिवचंद्र झा और अजीत कुमार झा को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी.

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