ETV Bharat / state

सुपौल में शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना - Court sentenced to ten years for liquor smuggler

सुपौल में विशेष न्यायालय ने 2017 में पकड़े गए शराब तस्कर दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

शराब तस्कर को दस साल की सजा
शराब तस्कर को दस साल की सजा
author img

By

Published : Mar 24, 2021, 10:28 PM IST

सुपौल: विशेष न्यायालय (उत्पाद) इसरार अहमद की अदालत ने दोष सिद्ध एक शराब कारोबारी को 10 वर्ष की कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत 10 वर्ष की कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

14 अक्टूबर 2017 की संध्या गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब कारोबारी शराब की डिलीवरी करने जा रहा है. ठकन चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक बाइक आई लेकिन पुलिस को देख वह भागने लगा. बाद में पीछा कर उसे पकड़ा गया. जिसके पास से 120 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई थी.

ये भी पढ़ें- ट्रक से 50 लाख रुपये की शराब जब्त, दवा के कार्टन में रखी गई थी शराब

इसके बाद पुलिस ने अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के मदुरा गांव निवासी युवक रौशन कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया. जिसके विरूद्ध राघोपुर थाना में पदस्थापित पुअनि बाल्मिकी प्रसाद यादव के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.

सुपौल: विशेष न्यायालय (उत्पाद) इसरार अहमद की अदालत ने दोष सिद्ध एक शराब कारोबारी को 10 वर्ष की कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत 10 वर्ष की कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

14 अक्टूबर 2017 की संध्या गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब कारोबारी शराब की डिलीवरी करने जा रहा है. ठकन चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक बाइक आई लेकिन पुलिस को देख वह भागने लगा. बाद में पीछा कर उसे पकड़ा गया. जिसके पास से 120 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई थी.

ये भी पढ़ें- ट्रक से 50 लाख रुपये की शराब जब्त, दवा के कार्टन में रखी गई थी शराब

इसके बाद पुलिस ने अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के मदुरा गांव निवासी युवक रौशन कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया. जिसके विरूद्ध राघोपुर थाना में पदस्थापित पुअनि बाल्मिकी प्रसाद यादव के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.