ETV Bharat / state

सिवान में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, शराब पीने से मौत की आशंका

author img

By

Published : Jun 2, 2022, 11:06 PM IST

सिवान में एक युवक की संदिग्ध परस्थिति में मौत (Young Man Dies Under Suspicious Circumstances) हो गई. गावंवालों के अनुसार मृतक निजुल की शराब पीने से जान गई है. वहीं, पुलिस का कहना है कि वो अकेला रहता था, और काफी बामीर था. उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था. इसलिए उसकी मौतक हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

सिवान में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत
सिवान में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

सिवान: बिहार के सिवान में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत (Young Man Died in Siwan) हो गई. जिसको लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है. जहां एक तरफ कुछ लोग जहरीली शराब से मौत का कारण बता रहे हैं, तो कुछ लोग बीमारी बता रहे है. दरअसल महराजगंज पटेढा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. मृतक की पहचान पटेढा निवासी बांकेलाल प्रसाद के 29 वर्षिय पुत्र निजुल प्रसाद के रूप में हुई है. जिसकी जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जतायी जा रही है. मृतक यहां अकेले रहता था.

ये भी पढ़ें- बगहा में शराबबंदी कानून का पलिता लगा रहे जनप्रतिनिधि, चुलाई शराब के साथ वार्ड सदस्य गिरफ्तार

युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत: गांव वालों के अनुसार मृतक शराब सेवन करता था. आपको बता दें कि निजुल प्रसाद की आज अचानक मौत से गांव वालों का यह मान ना है कि निजुल गांव में अकेला रहता था, पूरे परिवार के लोग दिल्ली रहते हैं और मृतक खूब शराब का सेवन भी करता था, वह नाच पार्टी में अनाउंस का कम करता था, गांव वालों के अनुसार वो शराब पीकर घर आ रहा था, तभी अचानक उचच विद्यालय के पास गिर गया. उसके बाद लोगों द्वारा उठा कर एक पेड़ की छांव में लाये, तबतक उसकी मौत हो गई थी. बाद में उसके घर लाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी.

शराब पीने से मौत की आशंका: मिली जानकारी के अनुसार अचानक निजुल प्रसाद की मौत के बाद ग्रामीणों का कहना है कि शराब पीने से उसकी मौत हुई है. वहीं, पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वह काफी दिनों से बीमार था, उसकी देख-भाल करने वाला कोई नही था, इसलिए उसकी मौत हो गई. वहीं, ग्रामीण शराब से मौत की वजह बता रहे हैं. और गांव में शराब मिलने की भी बात ग्रामीण बता रहे हैं. गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

सिवान: बिहार के सिवान में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत (Young Man Died in Siwan) हो गई. जिसको लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है. जहां एक तरफ कुछ लोग जहरीली शराब से मौत का कारण बता रहे हैं, तो कुछ लोग बीमारी बता रहे है. दरअसल महराजगंज पटेढा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. मृतक की पहचान पटेढा निवासी बांकेलाल प्रसाद के 29 वर्षिय पुत्र निजुल प्रसाद के रूप में हुई है. जिसकी जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जतायी जा रही है. मृतक यहां अकेले रहता था.

ये भी पढ़ें- बगहा में शराबबंदी कानून का पलिता लगा रहे जनप्रतिनिधि, चुलाई शराब के साथ वार्ड सदस्य गिरफ्तार

युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत: गांव वालों के अनुसार मृतक शराब सेवन करता था. आपको बता दें कि निजुल प्रसाद की आज अचानक मौत से गांव वालों का यह मान ना है कि निजुल गांव में अकेला रहता था, पूरे परिवार के लोग दिल्ली रहते हैं और मृतक खूब शराब का सेवन भी करता था, वह नाच पार्टी में अनाउंस का कम करता था, गांव वालों के अनुसार वो शराब पीकर घर आ रहा था, तभी अचानक उचच विद्यालय के पास गिर गया. उसके बाद लोगों द्वारा उठा कर एक पेड़ की छांव में लाये, तबतक उसकी मौत हो गई थी. बाद में उसके घर लाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी.

शराब पीने से मौत की आशंका: मिली जानकारी के अनुसार अचानक निजुल प्रसाद की मौत के बाद ग्रामीणों का कहना है कि शराब पीने से उसकी मौत हुई है. वहीं, पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वह काफी दिनों से बीमार था, उसकी देख-भाल करने वाला कोई नही था, इसलिए उसकी मौत हो गई. वहीं, ग्रामीण शराब से मौत की वजह बता रहे हैं. और गांव में शराब मिलने की भी बात ग्रामीण बता रहे हैं. गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

ये भी पढ़ें- छपरा में शराब लदी कार में दारू की लूट, पीछे पड़े EMI रिकवरी एजेंट को पुलिस समझकर भागा तस्कर

ये भी पढ़ें- बीच सड़क पर ही सो गया शराबी.. घंटों शराबबंदी के लिए सीएम नीतीश को कोसता रहा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.