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सिवान में चला बुलडोजर, 10 साल बाद आया दुकान खाली कराने का कार्ट का आदेश

सिवान कोर्ट ने दुकान पर बुलडोजर चलाने का आदेश (Order to run bulldozer at shop) दिया है. यह फैसला 10 साल बाद लिया गया, जिसके लिए कोर्ट के आदेश पर सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने दुकान को खाली कराया. आगे पढ़ें पूरी खबर...

सिवान में चला कोर्ट का बुलडोजर
सिवान में चला कोर्ट का बुलडोजर
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Published : Dec 3, 2022, 2:26 PM IST

सिवान: बिहार के सिवान जिले के नगर थाना क्षेत्र में दुकान को लेकर दो पक्ष में सिविल सूट (Civil suit regarding shop in Siwan) दायर हुआ था. मामला के बेलहट्टा गांव का है जहां कोर्ट ने एक पक्ष को दुकान खाली कर सौंपने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर बेलहट्टा स्थित बन्द दुकान पर पहुंच गई. प्रशासन ने दुकान खाली कराया और डिग्री धारक रमेश प्रसाद को सौंप दिया. इस पूरे मामले को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

पढ़ें-जमुई के सिकंदरा में योगी स्टाइल में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर

क्या है पूरा मामला: बता दें कि सिवान बेल्हट्टा गल्ला मंडी बाजार स्थित दुकान पर रमेश प्रसाद बनाम उषा देवी से 2002 में सिविल सूट कोर्ट में फाइल की गई थी. जिसमे उनके वकील ने बताता कि एक जमीन को दो लोगों ने खरीदा था. जिसमें रमेश प्रसाद और उषा देवी ने अलग-अलग खरीदा था. वहीं जब कोर्ट में मामला गया तो करीब 10 साल तक सुनवाई होने के बाद रमेश प्रसाद को जमीन सौंपने का आदेश दिया गया. एक लम्बे समय के बाद यह फैसला आने के बाद डिग्री धारक बहुत खुश थे.

क्या कहते हैं सीओ: वहीं 10 वर्ष के बाद आए कोर्ट के आदेश पर जगह खाली कराने पहुंचे सिवान शहर के सीओ ने बताया कि सब जज 12 के द्वारा यह यह आदेश पारित हुआ है. जिसकी वजह से दुकान खाली कराकर डिग्री धारक को दिलाया जा रहा है. जब खाली कराने आये तो थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सब कुछ कराकर अभी सौंप दिया जाएगा.


"सब जज 12 ने यह यह आदेश पारित किया है. दुकान खाली कराकर डिग्री धारक को दिलाया जा रहा है. जब खाली कराने आए तो थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सब कुछ कराकर अभी धारक को सौंप दिया जाएगा."-सीओ

पढ़ें-पटना-डोभी फोरलेन निर्माण के लिए मसौढ़ी में चला बुलडोजर, अतिक्रमित 62 घर तोड़े गये

सिवान: बिहार के सिवान जिले के नगर थाना क्षेत्र में दुकान को लेकर दो पक्ष में सिविल सूट (Civil suit regarding shop in Siwan) दायर हुआ था. मामला के बेलहट्टा गांव का है जहां कोर्ट ने एक पक्ष को दुकान खाली कर सौंपने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर बेलहट्टा स्थित बन्द दुकान पर पहुंच गई. प्रशासन ने दुकान खाली कराया और डिग्री धारक रमेश प्रसाद को सौंप दिया. इस पूरे मामले को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

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क्या है पूरा मामला: बता दें कि सिवान बेल्हट्टा गल्ला मंडी बाजार स्थित दुकान पर रमेश प्रसाद बनाम उषा देवी से 2002 में सिविल सूट कोर्ट में फाइल की गई थी. जिसमे उनके वकील ने बताता कि एक जमीन को दो लोगों ने खरीदा था. जिसमें रमेश प्रसाद और उषा देवी ने अलग-अलग खरीदा था. वहीं जब कोर्ट में मामला गया तो करीब 10 साल तक सुनवाई होने के बाद रमेश प्रसाद को जमीन सौंपने का आदेश दिया गया. एक लम्बे समय के बाद यह फैसला आने के बाद डिग्री धारक बहुत खुश थे.

क्या कहते हैं सीओ: वहीं 10 वर्ष के बाद आए कोर्ट के आदेश पर जगह खाली कराने पहुंचे सिवान शहर के सीओ ने बताया कि सब जज 12 के द्वारा यह यह आदेश पारित हुआ है. जिसकी वजह से दुकान खाली कराकर डिग्री धारक को दिलाया जा रहा है. जब खाली कराने आये तो थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सब कुछ कराकर अभी सौंप दिया जाएगा.


"सब जज 12 ने यह यह आदेश पारित किया है. दुकान खाली कराकर डिग्री धारक को दिलाया जा रहा है. जब खाली कराने आए तो थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सब कुछ कराकर अभी धारक को सौंप दिया जाएगा."-सीओ

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