सीतामढ़ी: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समाहरणालय में सभी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारियो के साथ बैठक की. इस दौरान डीएम ने तीन विधानसभा में चल रहे नामांकन और शेष विधानसभा में होने वाले नामांकन से संबंधित की गई तैयारियों की चर्चा की गई. इस दौरान मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं, मतदाता जागरुकता कार्यक्रम और विधानसभा वार अब तक उठाये गए कदमों की विस्तृत समीक्षा हुई.
मौके पर डीएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर त्वरित करवाई करें. साथ ही सघन वाहन जांच लगातार जारी रहना चाहिए. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से निर्वाचन संबंधित पैम्पलेट, पोस्टर के मुद्रण के संबंध मे भी विस्तार से जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, व्यक्ति द्वारा निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार के फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, हैंडवील, जो निर्वाचन के संदर्भ में हो उसके मुद्रण के पूर्व विहित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करने के बाद हीं मुद्रित किया जाएगा.
डीएम ने दी जानकारी
डीएम ने ये भी कहा कि मुद्रित और प्रकाशित सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम तथा पता के साथ-साथ मुद्रित सामग्री की संख्या लिखना अनिवार्य होगा. ऐसे मुद्रित और प्रकाशित सामग्री की 4 प्रतियां मुद्रित होने और प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में इसके मुद्रण में व्यय की गई राशि के ब्यौरा के साथ तीन दिनों के अंदर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127(क) के तहत निर्वाचन व्यय कोषांग में हस्तगत कराना अनिवार्य होगा. इसके उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.