सीतामढ़ी: जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक कर कई दिशा-निर्देश जारी किया. इस बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने जिले के सभी विधानसभा के निर्वाची अधिकारियों और वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता अनुपालन, नामांकन प्रक्रिया, विधिव्यवस्था संधारण, निर्वाचन व्यय लेखा संधारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिया.
जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
इस बैठक में जिलाधिकारी ने सफलता पूर्वक निर्वाचन कार्यो के संचालन को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से भी अवगत करवाया. उन्होंने कहा कि इस बार नामांकन ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरीके से किया जा सकेगा. यदि नामांकन ऑनलाइन किया जाता है, तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रूप से पुनः निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए उपस्थित किया जाएगा. नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में इस बार अभ्यर्थी के साथ दो लोगों की ही अनुमति है और दो गाड़ियां हीं अनुमान्य है.
डोर टू डोर प्रचार अभियान में 5 व्यक्तियों की अनुमति
जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन दाखिला संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सम्पन्न होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नाम वापसी के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को अगले चार दिनों के अंदर और चुनाव की तिथि से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी है. इस संदर्भ में संबंधित राजनीतिक दल भी अभ्यर्थी के बारे में सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएंगे. इसके साथ ही डोर टू डोर प्रचार अभियान में कुल व्यक्तियों की संख्या मात्र पांच होगी. अभ्यर्थी राजनैतिक सभा और जुलूस के लिए अपने निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर स्थापित सिंगल विंडो के माध्यम से 24 घंटे के अंदर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे.
गाड़ियों को किया जाएगा सैनिटाइज
जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए व्यापक उपाय किए गए है. सभी मतदान केंद्रों पर एएनएम और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही मतदान कर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स आवश्यकतानुसार पीपीई कीट उपलब्ध होगी. संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सभी इबीएम के साथ-साथ ले जाने वाली गाड़ी भी सैनिटाइज की जाएगी.
50,000 से अधिक नकद पर रोक
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर कोरोना के संदेहात्मक व्यक्तियों का मतदान अंतिम समय में कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि फ्लाइंग स्क्वॉयड टीम के माध्यम से की गई कार्रवाई का जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण कोषांग के माध्यम से विधानसभा वार दैनिक अनुश्रवण किया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति 50,000 से अधिक का नगदी लेकर नहीं चल सकता है. यदि 50,000 से अधिक है तो उसका ऑथेंटिकेशन उन्हें बताना होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति, संस्था के माध्यम से कोई भी गैर-कानूनी कार्य किया जाता है.
हेल्प डेस्क की व्यवस्था
चुनाव में मतदान के दौरान सभी मतदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी मतदान केन्द्र को पूर्णतः सैनिटाइज किया जाएगा मतदान केन्द्र पर प्रवेश और निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से करने को कहा गया, जिससे सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन पूर्णतः किया जा सके. सभी मतदान केन्द्रों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी.