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8 साल के बच्चे का किया था मर्डर, शिवहर कोर्ट ने दो दोषियों को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

शिवहर जिला कोर्ट (Sheohar Civil Court) ने हत्या को दो आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों को दस हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. जुर्माने की राशि नहीं भरने के स्थिति में दोषियों को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. पढ़ें पूरी खबर..

शिवहर जिला कोर्ट
शिवहर जिला कोर्ट
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Published : Jun 22, 2022, 8:45 PM IST

शिवहर: बिहार के शिवहर में सात साल पहले यानी 2015 में एक आठ वर्षीय बच्चे की हत्या का मामले सामने आया था. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपो को गिरफ्तार किया. इसी मामले में शिवहर जिला कोर्ट में सुनवाई की गई. कोर्ट ने दोनों आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Hearing Of Murder Case) है. दोषियों की पहचान गेणा साह और मनोज साह के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें: बेतिया कोर्ट ने हत्या के मामले में दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दस हजार का जुर्माना: जानकारी के मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील ने हत्यारोपी गेणा साह और मनोज साह को धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित 10 हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का साधारण कारावास का अतिरिक्त सजा दोषियों को भुगतना होगा. इसके साथ ही धारा 201 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 हजार रुपया जुर्मान भरने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने का साधरण कारावास भुगतना होगा.

आठ वर्षीय बालक की हत्या: लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015 में पुरनहीया थाना क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था. मृतक धीरज पंडित के पिता चंद्रिका पंडित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया. इस मामले में गेणा साह और मनोज साह को आरोपी बनाया गया था. दोनों पर आरोप था कि बच्चे की हत्या कर उसके शव को ईख के खेत में फेंक दिया. इसी मामले की सुनवाई में जिला कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई है.

शिवहर: बिहार के शिवहर में सात साल पहले यानी 2015 में एक आठ वर्षीय बच्चे की हत्या का मामले सामने आया था. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपो को गिरफ्तार किया. इसी मामले में शिवहर जिला कोर्ट में सुनवाई की गई. कोर्ट ने दोनों आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Hearing Of Murder Case) है. दोषियों की पहचान गेणा साह और मनोज साह के रूप में हुई है.

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दस हजार का जुर्माना: जानकारी के मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील ने हत्यारोपी गेणा साह और मनोज साह को धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित 10 हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का साधारण कारावास का अतिरिक्त सजा दोषियों को भुगतना होगा. इसके साथ ही धारा 201 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 हजार रुपया जुर्मान भरने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने का साधरण कारावास भुगतना होगा.

आठ वर्षीय बालक की हत्या: लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015 में पुरनहीया थाना क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था. मृतक धीरज पंडित के पिता चंद्रिका पंडित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया. इस मामले में गेणा साह और मनोज साह को आरोपी बनाया गया था. दोनों पर आरोप था कि बच्चे की हत्या कर उसके शव को ईख के खेत में फेंक दिया. इसी मामले की सुनवाई में जिला कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई है.

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