छपरा: अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय नलिन कुमार पांडे ने छपरा मुफस्सिल कांड संख्या 187/ 18 की सत्र वाद संख्या 22/19 हत्या मामले में किशोर सिंह को सजा सुनायी है. दफा 304 पार्ट वन के अंतर्गत 10 वर्ष सजा और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर अतिरिक्त 3 माह सजा होगी.
शिव चर्चा कराने को लेकर मारपीट
बता दें कि 10 मई 2018 को परसा थाना क्षेत्र के बन कटैया ग्राम के जगदीश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके दामाद राजेश कुमार सिंह और उनके बड़े भाई राज किशोर सिंह के बीच 25 मई 2018 को शिव चर्चा कराने को लेकर आपस में विवाद होने लगा और बाद में मारपीट होने लगी.
साल 2018 में हुई थी मौत
राज किशोर सिंह उसकी पत्नी मंजू देवी, उनके पुत्र छोटू उर्फ मिट्ठू तीनों ने मिलकर राजेश कुमार सिंह को पटक दिया और लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से मारने लगे. जिससे उनके सिर में गहरी चोट लग गई और वह बुरी तरह से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गयाय वहां से बेहतर इलाज के लिए पटना के सीएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया. जहां 27 मई 2018 को उनकी मृत्यु हो गई.
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अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके सहायक समीर मिश्रा, वहीं सूचक की ओर से भोला राय, बचाव पक्ष की ओर से त्रियुगी प्रसाद सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा. कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई और उसके बाद सजा सुनाई गई है.