छपरा: वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जिला प्रशासन काफी चौकस हो गया है. डीएम ने एक पत्र के माध्यम से सभी कर्मचारियों को कोविड का टीकाकरण कराने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही अब सरकारी, अर्ध सरकारी, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ निजी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को कोविड का टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया है. टीका नहीं लेने पर संबंधित कर्मचारी के अगले महीने के वेतन पर रोक लग जाएगी.
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कर्मचारी के वेतन पर रोक
इसको लेकर सूचना सभी विभागों के प्रमुख को जारी कर दी गई है. इसके साथ ही वेतन विभाग के वरीय पदाधिकारी को भी सूचना जारी की गई है कि अगर उनके पास संबंधित कर्मचारी का टीका लेने संबंधी प्रमाण पत्र हाजिर नहीं होता है. तो वह उस कर्मचारी का वेतन पर रोक लगा दे.
वेतन बनने की प्रक्रिया शुरू
अधिसूचना सारण के जिलाधिकारी निलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा जारी की गई है. जिसमें यह कहा गया है कि संबंधित विभाग के कर्मचारी अपने टीकाकरण के प्रमाण पत्र को विभागीय प्रधान के पास अविलंब जमा करें. उसके बाद ही उनके वेतन बनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अगर टीकाकरण नहीं कराया गया है, तो संबंधित विभाग के कर्मचारी जल्द से जल्द टीकाकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र अपने विभागीय प्रधान को समर्पित करें.
ऐसा नहीं करने पर उनके वेतन पर तब तक रोक रहेगी, जब तक वह टीकाकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं. सारण के डीएम निलेश रामचंद्र देवरे के अनुसार यह आदेश सारण समाहरणालय समेत सभी बिहार सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है.