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छपरा: हत्या के प्रयास मामले में चार भाइयों को 5-5 साल की जेल और जुर्माना - सारण छपरा जिला एवं सत्र न्यायालय सुनवाई न्यूज़

हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 भाइयों को सजा सुनाई है. साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है.

court sentenced 4 brothers in attempt to murder case in Chapra
court sentenced 4 brothers in attempt to murder case in Chapra
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Published : Mar 24, 2021, 6:59 AM IST

छपरा: जिला एवं सत्र न्यायालय में हत्या का प्रयास मामले में सुनवाई की गई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- एकादश, सुमन कुमार दिवाकर ने सोनपुर थाना कांड संख्या 129/ 14 के सत्र वाद संख्या 593/15 में सुनवाई की. इसमें उन्होंने सोनपुर थाना के मानूपुर निवासी नरेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर, रमेश ठाकुर, संतोष ठाकुर को 307/ 34 आईपीसी के अंतर्गत 4-4 साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अर्थदण्ड नहीं देने पर अतिरिक्त 1 माह तक साधारण कारावास की सजा होगी.

सभी सजाएं चलेगी साथ-साथ
इसके बाद कोर्ट ने दफा 452 /34 आईपीसी के अंतर्गत चारों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की सजा एवं 5 -5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदण्ड नहीं देने पर साधारण 1 माह की कारावास. इसके अलावा अंदर दफा 341/34 के अंतर्गत चारों अभियुक्तों को एक-एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

साक्ष्य के अभाव में 6 बरी
बता दें कि वाद में कुल दस अभियुक्त थे. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने छह अभियुक्तों को बरी कर दिया. वहीं मामले के बारे में बताया जा रहा है कि मानूपुर गांव की सूचिका शिव कुमारी देवी पति हरदेव ठाकुर ने दिनांक 14 अप्रैल 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें दर्शाया था कि वह घर पर बैठी थी. सभी अभियुक्त घर में घुस गए और महिला और उसके पति सहित बेटे पर हमला धारदार हथियार और तलवार से हमला कर दिया. इससे तीनों जख्मी हो गए. महिला के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया था. इलाज के लिए सोनपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, बाद में पीएमसीएच ले जाया गया था.

छपरा: जिला एवं सत्र न्यायालय में हत्या का प्रयास मामले में सुनवाई की गई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- एकादश, सुमन कुमार दिवाकर ने सोनपुर थाना कांड संख्या 129/ 14 के सत्र वाद संख्या 593/15 में सुनवाई की. इसमें उन्होंने सोनपुर थाना के मानूपुर निवासी नरेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर, रमेश ठाकुर, संतोष ठाकुर को 307/ 34 आईपीसी के अंतर्गत 4-4 साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अर्थदण्ड नहीं देने पर अतिरिक्त 1 माह तक साधारण कारावास की सजा होगी.

सभी सजाएं चलेगी साथ-साथ
इसके बाद कोर्ट ने दफा 452 /34 आईपीसी के अंतर्गत चारों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की सजा एवं 5 -5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदण्ड नहीं देने पर साधारण 1 माह की कारावास. इसके अलावा अंदर दफा 341/34 के अंतर्गत चारों अभियुक्तों को एक-एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

साक्ष्य के अभाव में 6 बरी
बता दें कि वाद में कुल दस अभियुक्त थे. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने छह अभियुक्तों को बरी कर दिया. वहीं मामले के बारे में बताया जा रहा है कि मानूपुर गांव की सूचिका शिव कुमारी देवी पति हरदेव ठाकुर ने दिनांक 14 अप्रैल 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें दर्शाया था कि वह घर पर बैठी थी. सभी अभियुक्त घर में घुस गए और महिला और उसके पति सहित बेटे पर हमला धारदार हथियार और तलवार से हमला कर दिया. इससे तीनों जख्मी हो गए. महिला के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया था. इलाज के लिए सोनपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, बाद में पीएमसीएच ले जाया गया था.

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