समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म (Girl Misdeeds in Samastipur) मामले में दोषी चाचा को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर कोर्ट ने 6 माह का अतिरिक्त सजा सुनाई है. मामला साल 2020 का है.
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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. किशोरी के साथ उसके चचेरे चाचा ने वारदात को अंजाम दिया था. किशोरी के हल्ला करने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी बच्ची के दादा-दादी को दिया. लोगों ने किशोरी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था.
40 हजार का अर्थदंड भी लगाया: किशोरी के दादा-दादी ने महिला थाना में इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसके बाद महिला थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया था. इसी मामले में बुधवार को एडीजे (6) कैलाश जोशी के न्यायालय में पोक्सो एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करते हुऐ दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
पीड़िता को मिली सहायता राशि: कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भी सुनाया गया है. न्यायालय ने पीडिता को सरकार की ओर से एक लाख रुपये का आर्थिक मदद दिया गया है. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार, कंचन कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह न्यायालय में उपस्थित रहे.