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ये है समस्तीपुर नगर निगम का हाल, 6 सालों में महज 16 दुकानों ने ही लिया ट्रेड लाइसेंस - ETV Bihar News

बिहार के समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस को लेकर कोई टेंशन नहीं है. दुकानदारों को न इसका कोई फिक्र है न डर. वहीं निगम प्रशासन भी अपने इस सलाना करोड़ों के राजस्व नुकसान को लेकर पूरी तरह बेपरवाह दिख रहा है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

samastipur nagar nigam
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Published : Jun 7, 2022, 6:57 PM IST

समस्तीपुर : समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र (samastipur nagar nigam) में वैसे तो कई हजार छोटी-बड़ी दुकानें चल रही हैं. लेकिन बीते छह वर्षो में इसमें महज 16 दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है. निगम कार्यालय की मानें तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक महज 16 दुकानदारों ने ही ट्रेड लाइसेंस लिया. बहरहाल निगम को सालाना कई करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है. लेकिन ट्रेड लाइसेंस शुल्क को लेकर निगम प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है.

ये भी पढ़ें - समस्तीपुर में रिश्वत लेते दो आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथों दबोचा

कितना शुल्क तय किया गया है : वैसे उत्क्रमित समस्तीपुर नगर निगम ने व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस (trade license in samastipur nagar nigam) में बेहतर सुविधा को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था तक कर रखा है. इसके बावजूद बिना लाइसेंस यहां धड़ल्ले से दुकानें खुल रही. निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस को लेकर निर्धारित शुल्क पर गौर करें तो 5 लाख तक व्यापार करने वालों को 1500 रुपये व उससे अधिक को 2000 रुपये वार्षिक शुल्क लगता है. वहीं 8 लाख से ऊपर के दुकानदारों को 3000 शुल्क तय किया गया है.

क्यों जरूरी है ट्रेड लाइसेंस बनाना : वैसे जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यापार लाइसेंस केवल तभी दिया जाता है जब व्यवसाय निगम और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य के सभी नियमों और विनियमों का पालन करता है, जिसमें व्यवसाय स्थित है. व्यवसाय शुरू होने से 30 दिन पहले निगम में आयुक्त के पास आवेदन दायर किया जाता है. किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका ट्रेड लाइसेंस बनवाना जरूरी है. जब आप ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

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समस्तीपुर : समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र (samastipur nagar nigam) में वैसे तो कई हजार छोटी-बड़ी दुकानें चल रही हैं. लेकिन बीते छह वर्षो में इसमें महज 16 दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है. निगम कार्यालय की मानें तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक महज 16 दुकानदारों ने ही ट्रेड लाइसेंस लिया. बहरहाल निगम को सालाना कई करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है. लेकिन ट्रेड लाइसेंस शुल्क को लेकर निगम प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है.

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कितना शुल्क तय किया गया है : वैसे उत्क्रमित समस्तीपुर नगर निगम ने व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस (trade license in samastipur nagar nigam) में बेहतर सुविधा को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था तक कर रखा है. इसके बावजूद बिना लाइसेंस यहां धड़ल्ले से दुकानें खुल रही. निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस को लेकर निर्धारित शुल्क पर गौर करें तो 5 लाख तक व्यापार करने वालों को 1500 रुपये व उससे अधिक को 2000 रुपये वार्षिक शुल्क लगता है. वहीं 8 लाख से ऊपर के दुकानदारों को 3000 शुल्क तय किया गया है.

क्यों जरूरी है ट्रेड लाइसेंस बनाना : वैसे जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यापार लाइसेंस केवल तभी दिया जाता है जब व्यवसाय निगम और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य के सभी नियमों और विनियमों का पालन करता है, जिसमें व्यवसाय स्थित है. व्यवसाय शुरू होने से 30 दिन पहले निगम में आयुक्त के पास आवेदन दायर किया जाता है. किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका ट्रेड लाइसेंस बनवाना जरूरी है. जब आप ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

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