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पूर्णिया: कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर तीन मिठाई की दुकानें सील - purnea corona news

पूर्णिया जिला अधिकारी के निर्देश पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में मिठाई की तीन दुकानों को सील किया गया है. दुकानदारों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों को दुकान में बैठाकर खिलाया जा रहा था. जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी.

दुकानों को सील करते अधिकारी
दुकानों को सील करते अधिकारी
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Published : Apr 23, 2021, 10:11 AM IST

पूर्णिया: जिले में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 3 मिठाई की दुकानों को सील किया गया है. जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है. कोरोना गाइडलाइन में यह साफ बताया गया है कि मॉल, सिनेमा हॉल मिठाई दुकान सभी पूर्णता बंद रहेंगी. मिठाई की दुकानों एवं रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है.

वहीं, बैठाकर खिलाने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. जांच में दुकानदारों द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन किये जाने का आरोप सही पाया गया. इसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई.

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3 दुकानों को किया गया सील
सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होटलों में लोगों को बिठाकर नहीं खिलाना है. सिर्फ पार्सल की अनुमति दी गई है. इसी कड़ी में धमदाहा अनुमंडल में जांच के दौरान कुछ दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाए गए. जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई.

अधिकारियों ने मिठाई की दुकान में ग्राहकों को बैठाकर खिलाने को लेकर दुकानदारों से पूछताछ की गयी. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दुकानों को सील कर दिया गया. सील दुकानों के नाम गौरव स्वीट्स कॉर्नर, रीचू स्वीट्स एवं महालक्ष्मी स्वीट्स हैं.

इसे भी पढ़े: औरंगाबादः हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन, लगभग 300 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध

दुकानदारों को दी गई हिदायत
धमदाहा एसडीओ, डीसीएलआर एवं एसडीपीओ पूरे दलबल के साथ धमदाहा बाजार में घूम घूम कर सभी होटल मालिकों एवं भोज्य पदार्थ बेचने वाले सभी दुकानदारों को हिदायत दी है कि वे सिर्फ टेकअवे के रूप में खाद्य सामग्री बिक्री करें. किसी भी दुकान में अगर ग्राहकों को बिठाकर खिलाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पूर्णिया: जिले में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 3 मिठाई की दुकानों को सील किया गया है. जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है. कोरोना गाइडलाइन में यह साफ बताया गया है कि मॉल, सिनेमा हॉल मिठाई दुकान सभी पूर्णता बंद रहेंगी. मिठाई की दुकानों एवं रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है.

वहीं, बैठाकर खिलाने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. जांच में दुकानदारों द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन किये जाने का आरोप सही पाया गया. इसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई.

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3 दुकानों को किया गया सील
सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होटलों में लोगों को बिठाकर नहीं खिलाना है. सिर्फ पार्सल की अनुमति दी गई है. इसी कड़ी में धमदाहा अनुमंडल में जांच के दौरान कुछ दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाए गए. जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई.

अधिकारियों ने मिठाई की दुकान में ग्राहकों को बैठाकर खिलाने को लेकर दुकानदारों से पूछताछ की गयी. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दुकानों को सील कर दिया गया. सील दुकानों के नाम गौरव स्वीट्स कॉर्नर, रीचू स्वीट्स एवं महालक्ष्मी स्वीट्स हैं.

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दुकानदारों को दी गई हिदायत
धमदाहा एसडीओ, डीसीएलआर एवं एसडीपीओ पूरे दलबल के साथ धमदाहा बाजार में घूम घूम कर सभी होटल मालिकों एवं भोज्य पदार्थ बेचने वाले सभी दुकानदारों को हिदायत दी है कि वे सिर्फ टेकअवे के रूप में खाद्य सामग्री बिक्री करें. किसी भी दुकान में अगर ग्राहकों को बिठाकर खिलाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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