पटना: डीएसपी कमलाकांत (DSP Kamalakant) के बाद एसटीएफ (STF) के डीएसपी अमन कुमार (DSP Aman Kumar) पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित महिला ने एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार पर अश्लील हरकत के साथ ही और दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया है.
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महिला थाना में एफआईआर दर्ज
पीड़ित महिला की शादी पटना में तय हुई थी. लेकिन किसी कारणवश शादी के तीन-चार दिन पहले शादी टूट गयी. इसके बाद महिला ने पटना के महिला थाना में एफआईआर दर्ज करवायी. महिला के कंप्लेन करने के बाद उसके मंगेतर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
जेल से छूटने के बाद महिला के साथ कई बार छेड़खानी की घटना हुई. जिसके बाद किसी रिश्तेदार के द्वारा पीड़ित महिला की पहचान एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार से हुई.
"पिछले वर्ष 2019 के नवंबर-दिसंबर से ही एसटीएफ के डीएसपी परेशान कर रहे हैं. दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को भी अंजाम दिया गया है. साल 2021 के फरवरी माह में एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार के खिलाफ पुलिस मुख्यालय में कंप्लेंट दर्ज किया था"- पीड़ित महिला
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डीजीपी से मिलकर रखेगी पक्ष
आज पुलिस मुख्यालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए महिला का पक्ष जानने के लिए डीजीपी कार्यालय से पत्र मिला था. आज महिला बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल से मिलकर पक्ष रखी. महिला ने आरोप लगाया है कि डीएसपी अमन कुमार दो-तीन बार उनके घर जा चुके हैं और फोन के माध्यम से हमेशा अश्लील बातें करते रहते हैं. जिसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है.
अधिकारियों से मिलने के लिए बुलाया
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि न्याय दिलाने के नाम पर पहले समस्तीपुर जिले से पटना में अधिकारियों से मिलने के लिए बुलाया. गाड़ी इको पार्क के पास पहुंच कर रुक गयी. जिसके बाद डीएसपी अमन कुमार महिला को बहाने से इको पार्क के अंदर गार्ड रूम में ले गए थे. वहां उसके साथ गंदी हरकत करने लगे.
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महिला के साथ जबरन बनाया संबंध
आरोप है कि डीएसपी ने महिला के साथ जबरन संबंध बनाया. महिला ने बताया कि डीएसपी लगातार उसे और उनके परिवार को धमकी भी दे रहे हैं. बता दें कि इससे पहले नाबालिग से दुष्कर्म मामले में डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित किया जा चुका है. डीएसपी पर पोस्टिंग के दौरान अपने सरकारी आवास में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप
निर्देश के मुताबिक निलंबन की अवधि में कमल कांत प्रसाद का पुलिस मुख्यालय पटना में रहेंगे. निलंबन की अवधि में बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इसके साथ-साथ निलंबन की अवधि में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने 10 जून को गृह विभाग को एक पत्र लिखा था. जिसमें 4 साल पहले दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमल कांत प्रसाद को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी.