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अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग, डिप्टी मेयर की कुर्सी बचा पाएंगे विनय कुमार पप्पू?

पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के लिए आज का दिन काफी अहम है. अविश्वास प्रस्ताव के बाद मतदान से उन्हें गुजरना पड़ेगा.

पत्रों के साथ बागी पार्षद.
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Published : Jun 25, 2019, 10:54 AM IST

पटना : पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी. डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू जून 2017 से नगर निगम के डिप्टी मेयर के कुर्सी पर काबिज हैं. 42 पार्षदों के द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.

मेयर सीता साहू से मुलाकात कर पिछले दिनों 42 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का पत्र सौंपा था. इसके बाद मेयर ने आज प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाई है. बैठक से पहले दोनों खेमा अपने आपको मजबूत करने में जुटा हुआ है. डिप्टी मेयर विरोधी खेमा हर हाल में उन्हें पद से हटाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं. तो वहीं डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्षदों के घर-घर जाकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दे रहे हैं.

vinay kumar pappu
मेयर सीता साहू.

चर्चा के बाद होगा मतदान
डिप्टी मेयर विनय कुमार पर आरोप लगाया गया है कि वह बैठकों में सहयोग नहीं करते हैं. हमेशा अपनी अलग राय रखते हैं. अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में दिए गए पत्र में डिप्टी मेयर पर आरोप लगाया गया है कि वह विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के साथ-साथ मेयर सीता साहू के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं. पार्षदों की ईमानदारी पर भी डिप्टी मेयर सवाल उठाते रहते हैं. इसको लेकर 42 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का दस्तावेज मेयर सीता साहू को सौंपा है. जिस पर आज चर्चा होने के बाद मतदान होगा.

डीएम से जिला निर्वाचन अधिकारी की मांग
अविश्वास प्रस्ताव पर आज दोपहर 12:00 बजे से बांकीपुर अंचल के सभागार में बैठक होगी. बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान होगा. इसके लिए डीएम से जिला निर्वाचन शाखा से अधिकारी एवं कर्मी की मांग की गई है. नगर आयुक्त ने इस संबंध में डीएम को पत्र लिखा है. उन्होंने बैठक के दौरान भवन परिषद में धारा 144 लागू करने का भी आदेश मांगा है. केवल नगर निगम के पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जिला प्रशासन के प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति की मांग की गयी है.

पटना : पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी. डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू जून 2017 से नगर निगम के डिप्टी मेयर के कुर्सी पर काबिज हैं. 42 पार्षदों के द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.

मेयर सीता साहू से मुलाकात कर पिछले दिनों 42 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का पत्र सौंपा था. इसके बाद मेयर ने आज प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाई है. बैठक से पहले दोनों खेमा अपने आपको मजबूत करने में जुटा हुआ है. डिप्टी मेयर विरोधी खेमा हर हाल में उन्हें पद से हटाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं. तो वहीं डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्षदों के घर-घर जाकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दे रहे हैं.

vinay kumar pappu
मेयर सीता साहू.

चर्चा के बाद होगा मतदान
डिप्टी मेयर विनय कुमार पर आरोप लगाया गया है कि वह बैठकों में सहयोग नहीं करते हैं. हमेशा अपनी अलग राय रखते हैं. अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में दिए गए पत्र में डिप्टी मेयर पर आरोप लगाया गया है कि वह विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के साथ-साथ मेयर सीता साहू के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं. पार्षदों की ईमानदारी पर भी डिप्टी मेयर सवाल उठाते रहते हैं. इसको लेकर 42 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का दस्तावेज मेयर सीता साहू को सौंपा है. जिस पर आज चर्चा होने के बाद मतदान होगा.

डीएम से जिला निर्वाचन अधिकारी की मांग
अविश्वास प्रस्ताव पर आज दोपहर 12:00 बजे से बांकीपुर अंचल के सभागार में बैठक होगी. बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान होगा. इसके लिए डीएम से जिला निर्वाचन शाखा से अधिकारी एवं कर्मी की मांग की गई है. नगर आयुक्त ने इस संबंध में डीएम को पत्र लिखा है. उन्होंने बैठक के दौरान भवन परिषद में धारा 144 लागू करने का भी आदेश मांगा है. केवल नगर निगम के पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जिला प्रशासन के प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति की मांग की गयी है.

Intro: पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा के बाद मतदान पार्षदों का गोलबंदी हुआ तेज 42 पार्षदों ने डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मेयर सीता साहू से की थी मुलाकात---


Body:पटना--- पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद होगी वोटिंग डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू जून 2017 में नगर निगम के डिप्टी मेयर के कुर्सी पर काबिज हुए थे जून 2019 में उनका दूसरा साल में प्रवेश करते हैं 42 पार्षदों के द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है मेयर सीता साहू से मुलाकात कर पिछले दिनों 42 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का पत्र सौंपा था इसके बाद मेयर में आज प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाई है बैठक से पहले दोनों गुटों में खेमे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं डिप्टी मेयर विरोधी खेमा हर हाल में उन्हें पद से हटाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं तो वहीं डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्षदों के घर घर जाकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दे रहे हैं

डिप्टी मेयर विनय कुमार पर्व पर आरोप लगाया गया है कि व बैठकों में सहयोग नहीं करते हैं हमेशा अपनी अलग राय रखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में दिए गए पत्र में डिप्टी मेयर पर आरोप लगाया गया है कि वह विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के साथ-साथ वे मेयर सीता साहू के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं पार्षदों की ईमानदारी पर भी डिप्टी मेयर सवाल उठाते रहते हैं जिसको लेकर 42 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का दस्तावेज मेयर सीता साहू को सौंपा है ,जिस पर आज होगी चर्चा के बाद मतदान

नगर आयुक्त ने मतदान कराने के लिए डीएम से मांगे हैं सुरक्षा के साथ साथ प्रेजेंटिंग ऑफीसर

अविश्वास प्रस्ताव पर आज दोपहर 12:00 बजे से बांकीपुर अंचल के सभागार में बैठक होगी बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान होगा। इसके लिए डीएम से जिला निर्वाचन शाखा से अधिकारी एवं कर्मी की मांग की गई है नगर आयुक्त ने इस संबंध में डीएम को पत्र लिखा है उन्होंने बैठक के दौरान भवन परिषद में धारा 144 लागू करने का भी आदेश मांगा है केवल पार्षदों नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों और जिला प्रशासन के प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति की मांग की है






Conclusion:हम आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 24 (4 )के तहत पार्षदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम सदस्यों द्वारा लिखित मांग किए जाने पर विहित रीति से अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक में मुख्य पार्षद या पार्षद के खिलाफ संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराया जा सकता है ।इसके बाद पद धारक को अपना पद छोड़ना पड़ेगा । बैठक के माध्यम से कार्य संचालन की प्रक्रिया समान होगी हालांकि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद को पद संभालने 2 वर्ष के भीतर इस धारा के अधिनियम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा । अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद 1 वर्ष के भीतर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है शेष 6 माह की अवधि के बीच अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता है।

ईटीवी भारत के लिए पटना से अरविंद राठौर की रिपोर्ट
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