पटना: बिहार के एक भ्रष्ट IAS अधिकारी (IAS officer SM Raju) को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. निगरानी कोर्ट ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस.एम.राजू की नियमित जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में भेजा. इनके खिलाफ निगरानी थाना कांड संख्या 181/2017 दर्ज है. इनके खिलाफ निगरानी में 81/ 2017 केस दर्ज किया गया था. यह मामला काफी चर्चा में रहा था.
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निगरानी थाना में मामलाः बिहार में करोड़ों रुपयों के महादलित विकास मिशन घोटाला के मामले में आरोपित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी एस.एम. राजू को पटना की एक विशेष अदालत ने जेल भेज दिया. शुक्रवार को निगरानी कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. इनके खिलाफ निगरानी थाना कांड संख्या 181/2017 दर्ज है. पूर्व आईएएस अधिकारी पर धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477a एवं धारा 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
राशि गबन के आरोपः निगरानी ब्यूरो की तरफ से बताया गया है कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस.एम. राजू की नियमित जमानत याचिका को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने खारिज कर दी है. इसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. राजू पर महादलित विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर रहते हुए सरकारी राशि के गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.
क्या है मामलाः बिहार के एससी-एसटी कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था. तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले एससी-एसटी छात्रों के एवज में फर्जी तरीके से संस्थानों को भुगतान का आरोप था. 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रहे एसएम राजू पर विभिन्न तकनीकी संस्थानों-कॉलेजों में पढ़ने वाले sc-st छात्र-छात्राओं को 2013-14 और इसके पूर्व के वर्षों में भी छात्रवृत्ति भुगतान में अनियमितता के आरोप थे. निगरानी ब्यूरो ने उनके खिलाफ 29 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज किया था.