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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की 8 पीड़ित लड़कियों को घर भेजने की तैयारी, TISS ने SC को सौंपी रिपोर्ट

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और बिहार सरकार को गुरुवार को जवाब देने को कहा है, इसके बाद ही वह अपना फैसला सुनाएगी.

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Published : Sep 11, 2019, 1:04 PM IST

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नई दिल्ली/पटनाः मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है. इस मामले में जुलाई महीने में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टीआईएसएस को आदेश दिया था कि वह पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जल्द ही कोई उचित उपाय करे. उसी आलोक में टीआईएसएस ने 20 पीड़ित लड़कियों के पुर्नवास को लेकर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है. जिसमें इन पीड़ित लड़कियों को उनके अभिभावकों को सौंपने की बात की गई है.

लड़कियों को माता-पिता को सौंपने की तैयारी
जानकारी के मुताबिक टीआईएसएस ने 20 में से 8 लड़कियों को उनके माता-पिता को सौंपने की बात कही है. कोर्ट इस मामले में गुरूवार को आदेश जारी करेगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और बिहार सरकार को गुरुवार को जवाब देने को कहा है. इसके बाद ही वह अपना फैसला सुनाएगी. दरअसल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यातना सहने वाली सभी 44 लड़कियों के पुनर्वास का प्लान तैयार करने का आदेश कोर्ट ने टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को दिया था. इसी आलोक में टीआईएसएस ने यह प्लान किया है.

टीआईएसएस ने ही किया था मामले को उजागर
बता दें कि टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मामला उजागर किया था. जिसके बाद पूरे देश में बालिका गृह मामले को लेकर राज्य सरकार की काफी फजीहत हुई थी. जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि बालिका गृह में बच्चियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किया जाता है. यह मामला राज्य सरकार के जरिए चलाए जा रहे तमाम शेल्टर होम की जांच का था. जिसकी जानकारी सरकार को दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर अभी सलाखों के पीछे है.

नई दिल्ली/पटनाः मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है. इस मामले में जुलाई महीने में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टीआईएसएस को आदेश दिया था कि वह पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जल्द ही कोई उचित उपाय करे. उसी आलोक में टीआईएसएस ने 20 पीड़ित लड़कियों के पुर्नवास को लेकर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है. जिसमें इन पीड़ित लड़कियों को उनके अभिभावकों को सौंपने की बात की गई है.

लड़कियों को माता-पिता को सौंपने की तैयारी
जानकारी के मुताबिक टीआईएसएस ने 20 में से 8 लड़कियों को उनके माता-पिता को सौंपने की बात कही है. कोर्ट इस मामले में गुरूवार को आदेश जारी करेगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और बिहार सरकार को गुरुवार को जवाब देने को कहा है. इसके बाद ही वह अपना फैसला सुनाएगी. दरअसल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यातना सहने वाली सभी 44 लड़कियों के पुनर्वास का प्लान तैयार करने का आदेश कोर्ट ने टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को दिया था. इसी आलोक में टीआईएसएस ने यह प्लान किया है.

टीआईएसएस ने ही किया था मामले को उजागर
बता दें कि टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मामला उजागर किया था. जिसके बाद पूरे देश में बालिका गृह मामले को लेकर राज्य सरकार की काफी फजीहत हुई थी. जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि बालिका गृह में बच्चियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किया जाता है. यह मामला राज्य सरकार के जरिए चलाए जा रहे तमाम शेल्टर होम की जांच का था. जिसकी जानकारी सरकार को दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर अभी सलाखों के पीछे है.

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