पटनाः कोविड संक्रमण (Covid Infection) के कारण बिहार में जारी पाबंदियों के अनलॉक के क्रम में आज से सब कुछ खुल गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की बैठक में अनलॉक-6 (Unlock-6) की घोषणा की. कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो 26 अगस्त से 25 सितंबर तक ये प्रभावी रहेगी.
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अनलॉक-6 के मुताबिक सूबे में अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग माल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, खेल-कूद, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों को अपेक्षित सावधानियों के साथ कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि- 'सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय (पहली से 12वीं कक्षा तक) के साथ-साथ कोंचिग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे. राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी. 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान (आंगतुकों के साथ) खुल सकेंगे.
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सभी कोचिंग संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. वहीं, सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी समान्य रुप से खोले जा सकेंगे.
दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों और ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा. इस दौरान केवल और केवल कोविड टीका लिए व्यक्तियों को ही कार्य कर सकेंगे.
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वहीं, स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की यथा स्थिति जारी रखेगी.
जिला प्रशासन की अनुमति से अब सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किए जा सकेंगे. हालांकि इसके लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी जरूरी होगी.
सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित विड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए.
इसके अलावा, सरकार ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकान जिसमें ग्राहक आकर भोजन करते हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों को खोलना मुमकिन हो पायेगा. हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि तीसरे लहर की संभावना के मद्देनजर सभी बिहारियों को कोविड-19 का पालन करना होगा. साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी होगी.
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विवाह समारोहों का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा, किन्तु इनमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 3 दिन पहले देनी होगी. वहीं, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित किए जा सकेंगे.
साथ ही कहा गया है कि इन सरकार के गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी.