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पुराने नहीं, अब सिर्फ नए खाते से होगा सरकारी स्कूलों में हिसाब-किताब - शिक्षा विभाग बिहार सरकार

बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में सभी पुराने खाते बंद कर दो तरह के नये खाते खोले जाएंगे. दोनों बैंक अकाउंट (जीरो बैलेंस) को समग्र शिक्षा के तहत ऑपरेट किया जाएगा. नए बैंक अकाउंट में स्कूल प्राचार्य और विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव का सिग्नेचर रहेगा.

Education Department
शिक्षा विभाग
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Published : Sep 7, 2021, 12:35 PM IST

पटना: बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में सभी पुराने खाते (Bank Account) बंद कर दो तरह के नये खाते खोले जाएंगे. एक बैंक अकाउंट मिड डे मील (Mid Day Meal) का होगा, जबकि दूसरा बैंक अकाउंट शिक्षा समिति का होगा. इन दोनों बैंक अकाउंट (जीरो बैलेंस) को समग्र शिक्षा के तहत ऑपरेट किया जाएगा.

यह भी पढे़ं- राज्यपाल से मिले शिक्षा मंत्री, कहा- जेपी और लोहिया के विचारों को पाठ्यक्रम से बाहर करना अनुचित

शिक्षा विभाग (Education Department) ने 2 महीने पहले ही सभी स्कूलों को इससे संबंधित निर्देश जारी किया था. स्कूलों को इस सप्ताह के अंत तक पुराने सभी बैंक अकाउंट बंद करने हैं. जब तक पुराने बैंक अकाउंट बंद नहीं होंगे तब तक नए बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी. नए बैंक अकाउंट में स्कूल प्राचार्य और विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव का सिग्नेचर रहेगा.

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल में विकास कार्यों के लिए राशि स्कूल में नामांकन के मुताबिक समग्र शिक्षा के तहत दी जाती है. स्कूल के नामांकन के मुताबिक 50 से 75 हजार रुपये तक दिये जाते हैं. इस राशि से स्कूल में बेंच-डेस्क, लाइब्रेरी, ब्लैक बोर्ड आदि की जरूरत पूरी की जाती है. पहले यह पैसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया जाता था. इसमें प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का अलग-अलग कैटेगरी होता था. अब सभी स्कूल समग्र शिक्षा के तहत आने से एक ही बैंक अकाउंट से सब कुछ संचालित होगा.

यह भी पढे़ं- पंचायत चुनाव में याद आया मनीष कश्यप का विधानसभा वाला घोषणा पत्र, जिसमें कहा था- '...जेल भेज देना'

पटना: बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में सभी पुराने खाते (Bank Account) बंद कर दो तरह के नये खाते खोले जाएंगे. एक बैंक अकाउंट मिड डे मील (Mid Day Meal) का होगा, जबकि दूसरा बैंक अकाउंट शिक्षा समिति का होगा. इन दोनों बैंक अकाउंट (जीरो बैलेंस) को समग्र शिक्षा के तहत ऑपरेट किया जाएगा.

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शिक्षा विभाग (Education Department) ने 2 महीने पहले ही सभी स्कूलों को इससे संबंधित निर्देश जारी किया था. स्कूलों को इस सप्ताह के अंत तक पुराने सभी बैंक अकाउंट बंद करने हैं. जब तक पुराने बैंक अकाउंट बंद नहीं होंगे तब तक नए बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी. नए बैंक अकाउंट में स्कूल प्राचार्य और विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव का सिग्नेचर रहेगा.

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल में विकास कार्यों के लिए राशि स्कूल में नामांकन के मुताबिक समग्र शिक्षा के तहत दी जाती है. स्कूल के नामांकन के मुताबिक 50 से 75 हजार रुपये तक दिये जाते हैं. इस राशि से स्कूल में बेंच-डेस्क, लाइब्रेरी, ब्लैक बोर्ड आदि की जरूरत पूरी की जाती है. पहले यह पैसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया जाता था. इसमें प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का अलग-अलग कैटेगरी होता था. अब सभी स्कूल समग्र शिक्षा के तहत आने से एक ही बैंक अकाउंट से सब कुछ संचालित होगा.

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