नई दिल्ली: भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है. ट्रेन के जरिएरोजाना लाखों लोग सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं. लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंच के लिए रेलेवे हर रोज हजारों ट्रेन का संचालन करता है. हालांकि, रेलवे के कई ऐसे नियम हैं, जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है. इसके चलते उन्हें कई बार जुर्माना तक भरना पड़ जाता है.
ऐसा ही नियम जनरल कोच के टिकट से जुड़ा है. इस नियम को लेकर ज्यादातर लोग अनजान हैं. उल्लेखनीय है कि जनरल टिकट लेकर लोग ट्रेन के उन डिब्बों में सफर करते हैं, जिनमें रिजर्वेशन की सुविधा नहीं होती है.
दरअसल, ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के मुकाबले जनरल क्लास का टिकट काफी सस्ता होता है. ऐसे में कम दूरी के सफर करने वाले लोग पैसा बचाने के लिए जनरल क्लास से यात्रा करते हैं.
टिकट लेते समय दूरी का रखें ख्याल
हालांकि, कुछ लोग ट्रेनों में सीटों की कमी और पैसेंजर्स भीड़ के मद्देनजर लंबी दूरी के लिए भी जनरल टिकट से सफर करने लगते हैं. ऐसे में जनरल टिकट को लेकर रेलवे ने एक खास नियम बनाया है. इसके चलते आपको ट्रेन का टिकट लेते समय अपनी यात्रा दूरी और समय का खास ध्यान रखना चाहिए.
रेलवे के नियमों के मुताबिक,अगर किसी पैसेंजर को 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए सफर करना है, तो उसे 3 घंटे से अधिक पहले टिकट नहीं लेना चाहिए. इसका मतलब है कि आपकी यात्रा के अधिकतम 3 घंटे पहले का ही टिकट मान्य होगा. वहीं, अगर आपको 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी जर्नी करनी है, तो आप 3 दिन पहले भी टिकट ले सकते हैं.
कालाबाजारी रोकने के लिए बनाया गया था नियम
बता दें कि रेलवे ने 2016 में जनरल टिकट को लेकर नियम बनाया था, ताकि छोटी दूरी की यात्रा पर होने वाली टिकटों की कालाबाजारी को रोका जा सके. जानकारी के मुताबिक जनरल टिकट का इस्तेमाल करके इसे आगे की यात्रा के लिए बेच दिया जाता था. इस वजह से रेलवे को काफी नुकसान होता था.
याद रहे अगर आप छोटी दूरी की यात्रा के लिए टिकट ले रहे हैं, तो उसे तीन घंटे पहले ही खरीदें. अगर टिकट कलेक्टर ने आपको 3 घंटे से अधिक पुराने टिकट के साथ पकड़ लिया तो वह आपसे जुर्माना वसूल सकता है.
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