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पटनाः दुष्कर्म मामले में दो युवकों को 20-20 साल जेल की सजा, डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना - खुसरूपुर थाने क्षेत्र

पटना में स्पेशल पॉक्सो जज धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म मामले (Moleststion Case In Patna) में दो दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई है. मामले के दोषी रोशन कुमार और नकुल कुमार के खिलाफ 2020 में खुसरूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

20-20 साल जेल की सजा
20-20 साल जेल की सजा
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Published : Mar 10, 2022, 10:41 AM IST

पटनाः राजधानी पटना के खुसरूपुर थाने क्षेत्र (Khusrupur Police Station) में नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो युवकों को 20-20 साल (Two convict sentenced 20 Years Jail) की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एडीजे (सप्तम) सह स्पेशल पॉक्सो जज धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत मामले का निपटारा करते हुए दोनों युवकों को दोषी पाए जाने के बाद ये सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को फांसी की सजा, पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से पीडि़त को पांच लाख रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है. साथ ही जुर्माने की राशि भी पीड़ित को दी जाएगी. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में पीड़ित की तरफ से 7 गवाह पेश किए गए थे. मामले के दोषी रोशन कुमार और नकुल कुमार के खिलाफ 2020 में खुसरूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें पॉक्सो अदालत ने छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंः 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा

बता दें कि 27 अक्टूबर, 2020 को 13 साल की एक नाबालिग का अपहरण किया गया था. वह 28 अक्टूबर को घर लौटकर आई तो उसने परिजनों को आपबीती सुनाया. जिसमें उसने बताया था कि दो युवक उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर पटना ले गए और वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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पटनाः राजधानी पटना के खुसरूपुर थाने क्षेत्र (Khusrupur Police Station) में नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो युवकों को 20-20 साल (Two convict sentenced 20 Years Jail) की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एडीजे (सप्तम) सह स्पेशल पॉक्सो जज धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत मामले का निपटारा करते हुए दोनों युवकों को दोषी पाए जाने के बाद ये सजा सुनाई है.

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अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से पीडि़त को पांच लाख रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है. साथ ही जुर्माने की राशि भी पीड़ित को दी जाएगी. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में पीड़ित की तरफ से 7 गवाह पेश किए गए थे. मामले के दोषी रोशन कुमार और नकुल कुमार के खिलाफ 2020 में खुसरूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें पॉक्सो अदालत ने छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई.

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बता दें कि 27 अक्टूबर, 2020 को 13 साल की एक नाबालिग का अपहरण किया गया था. वह 28 अक्टूबर को घर लौटकर आई तो उसने परिजनों को आपबीती सुनाया. जिसमें उसने बताया था कि दो युवक उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर पटना ले गए और वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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