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कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट, नियंत्रण कक्ष गठित कर जारी किया गया टोल-फ्री नंबर - coronavirus death toll india

बिहार में कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी बरत रहा है. संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर 0612-2219810 जारी किया है.

पटना डीएम कुमार रवि
पटना डीएम कुमार रवि
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Published : Mar 23, 2020, 11:07 AM IST

पटना: कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में 1 की मौत हो चुकी है. जिसके बाद सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है. कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष बनाया है. नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री नंबर 0612-2219810 है.

इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर भी कई नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं. आम लोग क्वारेंटाइन की सूचना कंट्रोल रूम के नंबर 0612 - 2219810 पर फोन कर दे सकेंगे. नियंत्रण कक्ष से समुचित जानकारी संग्रह करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर सक्रिय और तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है.

गठित की गई 7 टीमें

दरअसल, नियंत्रण कक्ष में मिली सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की गठित 7 टीमों द्वारा मामले की जांच कर व्यक्ति से संबंधित विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा. इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए इससे बचाव और निवारण के लिए जिला के प्रमुख अस्पतालों के निदेशक अधीक्षक और कोविड के लिए नामित नोडल चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

किया गया कोषांगों का गठन

इसके अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए इससे बचाव और निवारण के लिए 5 कोषांगों का गठन कर नोडल पदाधिकारी को नामित किया गया है और उनके दायित्वों का निर्धारण किया गया है. विधि व्यवस्था कोषांग, चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श कोषांग, आवासन कोषांग, आपदा प्रबंधन कोषांग, परिवहन कोषांग, मीडिया कोषांग का गठन किया गया है. सभी कोषांगो से समन्वय स्थापित करने हेतु जिला स्तर पर कोरोना वायरस अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है और इसके संचालन हेतु उप विकास आयुक्त को वरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है.

31 मार्च तक सब बंद करने का आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन को 31 मार्च 2020 तक पूर्णत: बंद करने का आदेश दिया गया है. इस आदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल-सब्जी की दुकान, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस, ई-कॉमर्स सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बाहर रखा गया है.

पटना: कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में 1 की मौत हो चुकी है. जिसके बाद सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है. कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष बनाया है. नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री नंबर 0612-2219810 है.

इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर भी कई नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं. आम लोग क्वारेंटाइन की सूचना कंट्रोल रूम के नंबर 0612 - 2219810 पर फोन कर दे सकेंगे. नियंत्रण कक्ष से समुचित जानकारी संग्रह करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर सक्रिय और तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है.

गठित की गई 7 टीमें

दरअसल, नियंत्रण कक्ष में मिली सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की गठित 7 टीमों द्वारा मामले की जांच कर व्यक्ति से संबंधित विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा. इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए इससे बचाव और निवारण के लिए जिला के प्रमुख अस्पतालों के निदेशक अधीक्षक और कोविड के लिए नामित नोडल चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

किया गया कोषांगों का गठन

इसके अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए इससे बचाव और निवारण के लिए 5 कोषांगों का गठन कर नोडल पदाधिकारी को नामित किया गया है और उनके दायित्वों का निर्धारण किया गया है. विधि व्यवस्था कोषांग, चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श कोषांग, आवासन कोषांग, आपदा प्रबंधन कोषांग, परिवहन कोषांग, मीडिया कोषांग का गठन किया गया है. सभी कोषांगो से समन्वय स्थापित करने हेतु जिला स्तर पर कोरोना वायरस अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है और इसके संचालन हेतु उप विकास आयुक्त को वरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है.

31 मार्च तक सब बंद करने का आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन को 31 मार्च 2020 तक पूर्णत: बंद करने का आदेश दिया गया है. इस आदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल-सब्जी की दुकान, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस, ई-कॉमर्स सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बाहर रखा गया है.

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