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पटना: पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वाले होंगे गिरफ्तार

पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अधिकार दिया गया है. चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या सर्च करने का पूरा अधिकार होगा.

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Published : Mar 28, 2021, 6:39 PM IST

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि पंचायत चुनाव में कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो उस व्यक्ति को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी पदाधिकारी को निर्देश दिया जा सकता है. उस व्यक्ति की तलाशी खुद ले सकता है या किसी सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है.

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गड़बड़ी करने वाले होंगे अरेस्ट
ये विशेष शक्तियां चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों को दी है. अगर गड़बड़ी करने में किसी महिला की संलिप्तता है, तो अधिकारी पूर्ण ख्याल रखते हुए अन्य किसी भी महिला के द्वारा उसकी जांच कराई जा जा सकती है. अगर जांच के दौरान किसी भी महिला या पुरुष के पास मत पत्र प्राप्त होता है. पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा.

एक साल की सजा का प्रावधान
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों में प्रत्याशियों के नाम और सिंबल को लेकर ईवीएम पर चिपकाए गए सीट को नुकसान पहुंचाने या उसे ले जाने पर 1 साल की जेल तक का कड़ा प्रावधान बनाया है. कोई व्यक्ति जो मतदान केंद्र से उक्त सीट की अनाधिकृत रूप से लेता है या लेने का प्रयास करता है तो उसे सजा हो सकती है.

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ईवीएम से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी
किसी भी स्थिति में बैलेट यूनिट या ईवीएम के किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाएगा. अगर इस तरह के कार्य में कोई भी आम नागरिक या निर्वाचन में जुड़े कर्मचारी सहयोग करते हैं, तो उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा.

निर्वाचन आयोग ने की पूरी तैयारी
गौरतलब है कि राज्य में 2 लाख 90 हजार पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर चुनाव होने हैं. इस बार ईवीएम के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की तैयारी की है. इस बार मल्टी यूजर ईवीएम के जरिए चुनाव होंगे, जिसमें 1 कंट्रोल यूनिट के साथ 6 बैलेट यूनिट जुड़े होंगे.

ये भी पढ़ें- देश के कई राज्यों में भू जल स्तर का हाल बेहाल, यहां जानिये अपने प्रदेश का हाल

राज्य में 6 विभिन्न पदों के लिए पंचायत चुनाव चुनाव होने हैं. एक कंट्रोल यूनिट में ही सभी 6 पदों के उम्मीदवारों का बैलेट यूनिट जुड़ा होगा. सभी बैलट यूनिट पर संबंधित उम्मीदवारों का फोटो और चुनाव चिन्ह चिपका होगा. सभी बैलेट यूनिट का रंग अलग अलग होगा.

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि पंचायत चुनाव में कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो उस व्यक्ति को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी पदाधिकारी को निर्देश दिया जा सकता है. उस व्यक्ति की तलाशी खुद ले सकता है या किसी सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है.

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गड़बड़ी करने वाले होंगे अरेस्ट
ये विशेष शक्तियां चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों को दी है. अगर गड़बड़ी करने में किसी महिला की संलिप्तता है, तो अधिकारी पूर्ण ख्याल रखते हुए अन्य किसी भी महिला के द्वारा उसकी जांच कराई जा जा सकती है. अगर जांच के दौरान किसी भी महिला या पुरुष के पास मत पत्र प्राप्त होता है. पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा.

एक साल की सजा का प्रावधान
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों में प्रत्याशियों के नाम और सिंबल को लेकर ईवीएम पर चिपकाए गए सीट को नुकसान पहुंचाने या उसे ले जाने पर 1 साल की जेल तक का कड़ा प्रावधान बनाया है. कोई व्यक्ति जो मतदान केंद्र से उक्त सीट की अनाधिकृत रूप से लेता है या लेने का प्रयास करता है तो उसे सजा हो सकती है.

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किसी भी स्थिति में बैलेट यूनिट या ईवीएम के किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाएगा. अगर इस तरह के कार्य में कोई भी आम नागरिक या निर्वाचन में जुड़े कर्मचारी सहयोग करते हैं, तो उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा.

निर्वाचन आयोग ने की पूरी तैयारी
गौरतलब है कि राज्य में 2 लाख 90 हजार पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर चुनाव होने हैं. इस बार ईवीएम के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की तैयारी की है. इस बार मल्टी यूजर ईवीएम के जरिए चुनाव होंगे, जिसमें 1 कंट्रोल यूनिट के साथ 6 बैलेट यूनिट जुड़े होंगे.

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राज्य में 6 विभिन्न पदों के लिए पंचायत चुनाव चुनाव होने हैं. एक कंट्रोल यूनिट में ही सभी 6 पदों के उम्मीदवारों का बैलेट यूनिट जुड़ा होगा. सभी बैलट यूनिट पर संबंधित उम्मीदवारों का फोटो और चुनाव चिन्ह चिपका होगा. सभी बैलेट यूनिट का रंग अलग अलग होगा.

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