पटना: बिहार राज्य महिला आयोग में 31 अक्टूबर के बाद किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी. यहां किसी मामले का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाएगा. इसके पीछे वजह है कि आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा सहित सात सदस्यों का कार्यकाल इस महीने की आखिरी तारीख को समाप्त हो जाएगा.
ऐसे में 31 अक्टूबर के बाद जब तक आयोग का पुर्नगठन नहीं होगा, तब तक किसी केस की सुनवाई नहीं होगी. हालांकि महिला आयोग का कार्यालय खुला रहेगा. महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने बताया कि फिलहाल आयोग अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण केस का निपटारा 31 अक्टूबर के पहले करने में जुटा है. कई पुरानी और महत्वपूर्ण केस की फाइलों को खोल कर दोनों पक्षों को बुलाने के बाद मामले का निपटारा करवाया जा रहा है. इसके लिए हर दिन आयोग में सुनवाई जारी है.
कार्यकाल पूरा होने के कारण कार्य स्थगित
बता दें कि 2017 में दिलमणि मिश्रा को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था. उनके कार्यकाल का 3 साल पूरा होने जा रहा है. उनके कार्यकाल की समाप्ती के बाद जबतक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, तब तक कार्य स्थगित रहेगा.