पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2019 की इंटर, मैट्रिक, वार्षिक और कंपार्टमेंटल में शामिल परीक्षार्थियों को सर्टिफिकेट में सुधार कराने का मौका दिया है. परीक्षार्थी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में अंकित नाम, माता-पिता का नाम, जाति, लिंग, जन्मतिथि और फोटो आदि से संबंधित त्रुटि सुधार करा सकते हैं. इसके लिए बिहार बोर्ड ने छात्रों को 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय दिया है.
परीक्षार्थी को क्षेत्रीय कार्यालय में देना होगा आवेदन
परीक्षार्थी इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं. यह पहला अवसर है जब बिहार बोर्ड ने विद्यार्थियों की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की गलती के लिए सुधार कराने का मौका दिया है. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षार्थी अपने प्रमंडल समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में 1 से 15 सितंबर तक आवेदन जमा करा सकते हैं. गलती में सुधार के लिए प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के माध्यम से एफिडेविट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी के साथ आवेदन विद्यालय के प्रिंसिपल के पास जमा करना होगा. इसके बाद विद्यालय के प्रिंसिपल जमा किए गए आवेदन की जांच करेंगे.
क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारी
आनंद किशोर ने बताया कि राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि, वे आवेदन तथा उसके साथ दिए गए साक्ष्यों की जांच करें. इसके साथ ही वे संशोधन के निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करेंगे और विद्यार्थियों को प्राप्ति रसीद देंगे. इसके बाद वे जमा किए गए आवेदन को प्राथमिकता देते हुए उसे डीएमएस के माध्यम से अपडेट करेंगे. इस प्रकार यदि विद्यार्थी संशोधित मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की मांग करते हैं, तो इसमें निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए उनका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.