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लालू को मिली बेल पर तेज प्रताप ने जाहिर की खुशी, बोले- सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर की गई थी. 50- 50 हजार के दो निजी मुचलकों पर लालू को जमानत मिली है.

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Published : Jul 12, 2019, 5:39 PM IST

statement of tej pratap yadav on bail of lalu yadav

पटना: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. इसको लेकर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुशी जाहिर की है. तेज प्रताप ने पिता लालू को मिली जमानत पर कहा, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं.

तेज प्रताप ने अपनी और पिता लालू की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, 'सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही! आप सभी के प्रेम और दुआओं का नतीजा है कि आज आपके नेता माननीय लालू यादव जी को रांची उच्च न्यायालय से न्याय मिल गया है, पिताजी की जमानत याचिका मंजूर हो गयी है.'

  • सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही!
    आप सबों के प्रेम और दुआओं का नतीजा है कि आज आपके नेता माननीय लालू यादवजी को राँची उच्च न्यायालय से न्याय मिल गया है, पिताजी की जमानत याचिका मंजूर हो गयी है। pic.twitter.com/QiekLPwWHk

    — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 12, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत
बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर की गई थी. 50- 50 हजार के दो निजी मुचलकों पर लालू को जमानत मिली है.

दायर की थी याचिका
देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल में हैं. इस मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा दे चुकी है.

23 दिसंबर 2017 को मिली थी सजा
गौरतलब है कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी का मामला है. जिसमें 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. इसी आधार पर उन्हें आज जमानत मिली है.

पटना: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. इसको लेकर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुशी जाहिर की है. तेज प्रताप ने पिता लालू को मिली जमानत पर कहा, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं.

तेज प्रताप ने अपनी और पिता लालू की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, 'सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही! आप सभी के प्रेम और दुआओं का नतीजा है कि आज आपके नेता माननीय लालू यादव जी को रांची उच्च न्यायालय से न्याय मिल गया है, पिताजी की जमानत याचिका मंजूर हो गयी है.'

  • सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही!
    आप सबों के प्रेम और दुआओं का नतीजा है कि आज आपके नेता माननीय लालू यादवजी को राँची उच्च न्यायालय से न्याय मिल गया है, पिताजी की जमानत याचिका मंजूर हो गयी है। pic.twitter.com/QiekLPwWHk

    — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 12, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत
बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर की गई थी. 50- 50 हजार के दो निजी मुचलकों पर लालू को जमानत मिली है.

दायर की थी याचिका
देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल में हैं. इस मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा दे चुकी है.

23 दिसंबर 2017 को मिली थी सजा
गौरतलब है कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी का मामला है. जिसमें 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. इसी आधार पर उन्हें आज जमानत मिली है.

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