पटना: कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है. लेकिन लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश में आज संशोधन किया गया है.
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लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश में बदलाव
बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश में मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के गाइड लाइन में सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था. तो वही पुलिस स्वास्थ्य विभाग फायर ब्रिगेड आपदा को अपवाद में रखा गया था. अपवाद के तौर पर राज्य सरकार खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्य के अनुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय का संचालन को अपवाद में रखा गया है.
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लॉकडाउन से संबंधित दिशा-निर्देश
जारी किए गए आदेश की कंडिका दो में अपवाद में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कार्यालय गतिविधियों शामिल किए जाते हैं. उनमें अपवाद में वन प्रबंधन में संलग्न वाहन शामिल किया जाता है. साथ ही साथ होटल का संचालन अतिथि के रूप में इन रूम डायनिंग के साथ अनुमान्य होगा. बाकी जो भी आदेश लॉकडाउन से संबंधित जारी किया गया था वह आदेश वैसा ही रहेगा.