ETV Bharat / state

पटना: प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया स्थगित, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

फैसले में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों की डिग्री पूरी तरह मान्य है. इन्हें भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में मौका मिलना चाहिए.

recruitment process of primary teachers
शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया स्थगित
author img

By

Published : Feb 11, 2020, 8:43 PM IST

पटना: शिक्षा विभाग ने बिहार में चल रही प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. शिक्षा विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर विभाग ने यह फैसला किया है. बता दें एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में अपनी डिग्री को लेकर मामला दर्ज कराया था. जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को फैसला सुनाया था.


4 हफ्ते का वक्त देने का आदेश
फैसले में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों की डिग्री पूरी तरह मान्य है. इन्हें भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में मौका मिलना चाहिए. पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को ऐसे सभी एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने का आदेश दिया है. ताकि वह भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन कर सकें.

recruitment process of primary teachersp
शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

ये भी पढ़ें: पटना: जलजमाव को लेकर सरकार का एक्शन प्लान तैयार, 17 नए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन होंगे तैयार


हाईकोर्ट के आदेश पर विधि-विभाग से परामर्श
शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है और तब तक प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बिहार सरकार को यह जवाब दे दिया है कि वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं करने वाले हैं.

जानकारी देते संवाददाता

बता दें शिक्षा विभाग ने एनसीटीई को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी थी. अब जब एनसीटीई ने यह साफ कर दिया कि वे डबल बेंच में नहीं जाएंगे तो, एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में भाग लेने का मामला साफ हो गया है.

पटना: शिक्षा विभाग ने बिहार में चल रही प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. शिक्षा विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर विभाग ने यह फैसला किया है. बता दें एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में अपनी डिग्री को लेकर मामला दर्ज कराया था. जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को फैसला सुनाया था.


4 हफ्ते का वक्त देने का आदेश
फैसले में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों की डिग्री पूरी तरह मान्य है. इन्हें भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में मौका मिलना चाहिए. पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को ऐसे सभी एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने का आदेश दिया है. ताकि वह भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन कर सकें.

recruitment process of primary teachersp
शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

ये भी पढ़ें: पटना: जलजमाव को लेकर सरकार का एक्शन प्लान तैयार, 17 नए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन होंगे तैयार


हाईकोर्ट के आदेश पर विधि-विभाग से परामर्श
शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है और तब तक प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बिहार सरकार को यह जवाब दे दिया है कि वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं करने वाले हैं.

जानकारी देते संवाददाता

बता दें शिक्षा विभाग ने एनसीटीई को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी थी. अब जब एनसीटीई ने यह साफ कर दिया कि वे डबल बेंच में नहीं जाएंगे तो, एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में भाग लेने का मामला साफ हो गया है.

Intro:शिक्षा विभाग ने बिहार में चल रही प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। शिक्षा विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर विभाग ने यह फैसला किया है।


Body:एनआईओएस से D.El.Ed करने वाले शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में अपनी डिग्री को लेकर मामला दर्ज कराया था जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 21 जनवरी को फैसला सुनाया था। फैसले में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों की डिग्री पूरी तरह मान्य है और इन्हें भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में मौका मिलना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को ऐसे सभी एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने का आदेश दिया है ताकि वह भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन कर सकें। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है और तब तक प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।


Conclusion:विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बिहार सरकार को यह जवाब दे दिया है कि वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं करने वाले हैं।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने एनसीटीई को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी थी। अब जब एनसीटी ने यह साफ कर दिया कि वे डबल बेंच में नहीं जाएंगे तो एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में भाग लेने का मौका साफ हो गया है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.