पटना: राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मो हम्मद शमीम अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पूर्वी चम्पारण के नरकटिया से राजद के विधायक के निर्वाचन पर खतरा मंडराने लगा है. दरअसल हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है. वहीं कोर्ट ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है.
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चुनाव शपथ पत्र और फॉर्म सी - 7 में अलग-अलग जानकारी
दरअसल पटना हाई कोर्ट ने राजद के नरकटिया विधानसभा से निर्वाचित सदस्य मोहम्मद शमीम अहमद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की है.जस्टिस प्रभात कुमार झा ने श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए मुहम्मद शमीम अहमद को नोटिस जारी किया. 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के प्रत्याशी रहे श्याम बिहारी प्रसाद ने कोर्ट को अपनी याचिका में यह बताया था कि राजद प्रत्याशी ने अपने शपथ पत्र में अपने विरुद्ध सिर्फ दो मुकदमें के लंबित होने की बात ही कही थी. लेकिन अपनी पार्टी को समाचार पत्रों में फॉर्म सी - 7 प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अपने विरुद्ध चार मुकदमों के लंबित होने की जानकारी दी है.
जदयू प्रत्याशी के इस आरोप को वैलिड मानते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने उक्त मामले को आगे की सुनवाई के लिये आगामी 19 अप्रैल की तिथि तय की है. बता दें कि भाजपा ने नरकटिया से राजद विधायक शमीम अहमद की विधानसभा सदस्यता रद कराने के लिए 22 दिसंबर को चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया था. ऐसे में अब कोर्ट की ओर से याचिका को स्वीकार करने की खबर के बाद राजद विधायक की टेंशन और बढ़ गई है.