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इतिहास में पहली बार, मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में किया बड़ा बदलाव

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में  वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. बजट की खास बात ये रही की इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये कर दी गई.

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Published : Feb 1, 2019, 3:23 PM IST

पटनाः केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. बजट पेश होने से पहले इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार चुनावी साल को देखते हुए वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दे सकती है और सरकार ने ऐसा ही किया.

सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये कर दी गई है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'हमने टैक्सपेयर्स के लिए, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया, टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ.

24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा. मैं ईमानदार करदाताओं को धन्यवाद देता हूं.' सेक्शन 80 (i) बीए के तहत छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है.

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बजट 2019
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पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट के ब्याज पर टीडीएस की सीमा को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है. घर किराए से आय पर टीडीएस की सीमा को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये किया गया.

दूसरे घर पर नोशनल रेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई निवेश करता है तो 6.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी. इसमें 1.5 लाख रुपये के सेक्शन 80 सी की लिमिट भी शामिल हैं.

पटनाः केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. बजट पेश होने से पहले इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार चुनावी साल को देखते हुए वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दे सकती है और सरकार ने ऐसा ही किया.

सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये कर दी गई है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'हमने टैक्सपेयर्स के लिए, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया, टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ.

24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा. मैं ईमानदार करदाताओं को धन्यवाद देता हूं.' सेक्शन 80 (i) बीए के तहत छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है.

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पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट के ब्याज पर टीडीएस की सीमा को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है. घर किराए से आय पर टीडीएस की सीमा को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये किया गया.

दूसरे घर पर नोशनल रेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई निवेश करता है तो 6.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी. इसमें 1.5 लाख रुपये के सेक्शन 80 सी की लिमिट भी शामिल हैं.

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