पटना: बिहार में महागठबंधन की सरकार (Court Mahagathbandhan government in Bihar) बनने के बाद उसके बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है. पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता वरुण सिन्हा और सामाजिक कार्यकर्ता धर्मशीला देवी की ओर से कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें नीतीश सरकार को असंवैधानिक बताते हुए सरकार को बर्खास्त करने की अपील की गई है.
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बिहार सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर: अधिवक्ता वरुण सिन्हा और सामाजिक कार्यकर्ता धर्मशीला देवी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी एनडीए में शामिल था. उस समय नीतीश कुमार को एनडीए के नाम पर जनता ने बहुमत दिया था.
नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग: याचिकाकर्ता के द्वारा बताया गया है कि साल 2017 में नीतीश कुमार ने राजद को छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनायी थी, उस समय राजद और तेजस्वी यादव इसे जनादेश की चोरी बता रहे थे. उसी के आधार पर वर्तमान में बनी महागठबंधन की नई सरकार असंवैधानिक है. याचिका में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यपाल को नीतीश कुमार को फिर से नियुक्त नहीं करना चाहिए था. क्योंकि नीतीश कुमार ने अधिक सीटों वाले दल से अपना गठबंधन तोड़कर कम सीटों वाले के साथ मिलकर सरकार बनायी और वह खुद मुख्यमंत्री बन गए.
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